मिथ्याछाप सामग्री विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 03 अनावेदकों पर 80 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित..
दमोह : 20 जनवरी 2025
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्या छाप सामग्री विक्रय करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 03 अनावेदक पर 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत (बुधौलिया) द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर जबलपुर नाका तहसील व जिला दमोह निवासी अनावेदक दामोदर यादव पिता कोमल यादव (श्री कृष्णा दूध धारा डेयरी) द्वारा मिक्सड मिल्क विक्रय करने के आरोप में 30 हजार रूपये, नया बाजार नं.-01 उमा मिस्त्री की तलैया के पास निवासी अनावेदक रोहित जैन पिता स्व.श्री रमेश कुमार जैन द्वारा बिना खाद्य लाईसेंस के दुकान संचालित करने के आरोप में 25 हजार रूपये एवं नया बाजार नं.-01 उमा मिस्त्री की तलैया के पास निवासी अनावेदक प्रियम जैन पिता श्री पदम कुमार जैन द्वारा बिना खाद्य लाईसेंस के दुकान संचालित करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया है कि अधिरोपित शास्ति की राशि एमपी ऑनलाईन के माध्यम से चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाये । अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।


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