दमोह- दमोह जिले में एक सराहनीय कार्रवाई में, पुलिस ने पथरिया तहसील के एक गाँव में एक 13 वर्षीय लड़की का बाल विवाह होने से रोक दिया। यह कार्रवाई कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा जारी निर्देशों के तहत की गई।
पुलिस को सूचना मिली थी कि गाँव में एक नाबालिग लड़की का विवाह किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हुई और विवाह स्थल पर पहुँचकर विवाह को रोक दिया। इसके बाद, महिला एवं बाल विकास पथरिया की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुँची।
टीम ने पुलिस और ग्राम पंचायत सरपंच की उपस्थिति में लड़की के माता-पिता को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। उन्हें बाल विवाह करने और उसमें शामिल होने के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें 1 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की कैद शामिल है।
टीम ने लड़की की शिक्षा जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। लड़की के माता-पिता ने सहमति व्यक्त की कि वे लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही करेंगे। दमोह पुलिस और महिला एवं बाल विकास पथरिया की टीम की त्वरित कार्रवाई ने एक नाबालिग लड़की के जीवन को बचाया और उसे एक बेहतर भविष्य का अवसर दिया।
पथरिया पुलिस ने 13 वर्षीय लड़की का बाल विवाह रुकवाया..

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