नोटिस उन सभी कॉलोनियों के लिये हैं जो पिछले कुछ
समय से शहर और जिले में शहरी क्षेत्र के निकट विकसित हुई है-कलेक्टर श्री कोचर
60 से अधिक कॉलोनियों के प्रोप्राइटरों-मालिकों को नोटिस जारी
दमोह : 27 मार्च 2025
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा जिला पंजीयक से एक सूची ली थी जिले के अंदर कौन कौन सी ऐसी कॉलोनियां हैं, जिसके प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए केसेस आ रहे हैं, जिला पंजीयक द्वारा 60 से भी अधिक ऐसी कॉलोनियों की सूची दी गई है। इन सभी कॉलोनियों के प्रोप्राइटर, मालिक हैं, उन सबको नोटिस जारी किए हैं और नोटिस के जरिये उनसे दस्तावेज मांगे गये हैं।
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा कॉलोनी की वैधता की जो शर्तें हैं, कॉलोनी उसको पूरा करती है कि नहीं करती है। यथा रेरा का पंजीयन, विकास की अनुमति, कॉलोनॉइजर का रजिस्ट्रेशन, यह सारे प्रमाण मांगे गये है। सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्धारित समय दिया गया है। इसमें से जो दस्तावेजों को प्रस्तुत कर देंगे और जिसमें समाधान हो जाएगा की सब बिलकुल ठीक है, सभी नियम के अनुसार हैं, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जिनमें यह स्थिति बनती है की निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है, मापदंडों के अनुसार काम नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में फिर केस रजिस्टर्ड करके उन कालोनाईजरों खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दमोह कलेक्टर का कॉलोनाईजरों को कड़ा निर्देश, दस्तावेज पेश न करने पर होगी कार्रवाई..
दमोह, 27 मार्च 2025: दमोह जिले में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनियों के निर्माण को लेकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी संबंधित कॉलोनाईजरों को निर्देशित किया है कि वे न्यायालय कलेक्टर के समक्ष निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री कोचर ने बताया कि उनके संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जिले में कई कॉलोनाईजर नियमों का पालन किए बिना कॉलोनियों का विकास कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित कॉलोनाईजरों को निर्देशित किया है कि वे न्यायालय कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 43 में निर्धारित तिथि की शाम 4 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:
- मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकास अनुज्ञा पत्र की प्रति।
- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी डायवर्सन आदेश की प्रति।
- नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास (लेआउट) की प्रति।
- भूमि स्वामी स्वामित्व के दस्तावेज।
- भोपाल स्थित रेरा (RERA) कार्यालय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
कलेक्टर श्री कोचर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि संबंधित कॉलोनाईजर नियत तिथि तक मांगे गए दस्तावेजों सहित अपना जवाब पेश नहीं करते हैं अथवा सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग), मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के भाग-3 कंडिका 22 (4) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर के इस कड़े निर्देश से जिले में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर लगाम लगने की उम्मीद है।
More Stories
पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों की स्मृति में दमोह न्यायालय में शोकसभा..
जल निगम की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने पर होगी सख्त कार्रवाई: कलेक्टर कोचर..
बीना के ग्राम पराशरी में संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा, बाल कृष्ण की लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन..