जल निगम की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने पर होगी सख्त कार्रवाई: कलेक्टर कोचर..

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जल निगम की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने पर होगी सख्त कार्रवाई: कलेक्टर कोचर
दमोह। जिले में समूह जल प्रदाय योजनाओं के तहत 678 गांवों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों, व्यक्तियों या निर्माण कार्यों में संलग्न विभिन्न विभागों की एजेंसियों द्वारा असावधानीपूर्वक कार्य करने के कारण जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
इस लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पेयजल की मात्रा में कमी और गुणवत्ता में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे योजना की वांछित उपयोगिता कम हो रही है और पानी के दूषित होने की संभावना बढ़ रही है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
इन समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर श्री कोचर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग की एजेंसी द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो उस संबंध में जल निगम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एजेंसी द्वारा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने की स्थिति में, जल निगम द्वारा तैयार प्राक्कलन के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित विभाग/एजेंसी को 7 दिवस के भीतर जल निगम को जमा करानी होगी। समय सीमा में भुगतान न करने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, यदि कोई असामाजिक तत्व या व्यक्ति कार्य में किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता है, अवैध कनेक्शन करता है, या पानी की चोरी एवं अपव्यय करता है, तो ऐसे मामलों की जांच के लिए जल निगम अपने स्तर पर विभागीय दल गठित करेगा। गठित दल अपनी जांच रिपोर्ट महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित परि.क्रि.इं. दमोह को प्रस्तुत करेगा। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर महाप्रबंधक लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 एवं सार्वजनिक उपद्रव व विघटन के संबंध में भारतीय न्याय संहिता में वर्णित नियमों के अनुसार संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। दोषी व्यक्ति से योजना के संचालन की तिथि से वर्तमान तिथि तक पानी की चोरी करने के एवज में जल उत्पादन लागत के अनुसार अर्थदंड भी वसूला जाएगा, जिसका आकलन जल निगम द्वारा किया जाएगा।
कलेक्टर श्री कोचर ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और भविष्य में लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसकी तामील प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यक रूप से कराई जाना और सुनवाई किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इसे एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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