चैक बाउंस मामले में महिला को 6 माह के कारावास की सजा
चैक बाउंस की राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश
दमोह- चैक बाउंस होने के मामले में एक महिला को 6 माह के कारावास के साथ ही चैक बाउंस की राशि ब्याज सहित अदा करने का निर्णय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रिया राठी की अदालत ने पारित किया गया है। जिसमें 6 लाख 35 हजार रुपए का यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
अधिवक्ता मनोज सोनी ने बताया कि अभिषेक पाठक व नीमाबाई बाल्मीकी दोनों नगरपालिका में पदस्थ हैं व एक दूसरे से परिचित हैं। 2019 में नीमाबाई बाल्मीकी पति दिनेश बाल्मीकी निवासी हरिजन मोहल्ला बजरिया 6 ने अभिषेक पाठक से मकान बनाने के लिए 4 लाख 50 हजार रुपए की राशि उधार ली थी। जब उधार की राशि मांगी गई तो नीमाबाई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा दमोह का चैक राशि 4 लाख 50 हजार रुपए दिया। जिसमें विश्वास दिलाया गया कि भुगतान हो जाएगा। जब बैंक में चैक भेजा गया तो वहां पर्याप्त राशि न होने पर बाउंस हो गया। जिसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा गया। इसके बाद भी राशि नहीं लौटाई गई। जिस पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए साक्ष्यों के गुणदोषों के आधार पर नीमा बाई को 6 माह के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही परिवादी अभिषेक पाठक से उधार ली गई राशि 4 लाख 50 हजार रुपए व उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज 1, 62 हजार तथा न्याय शुल्क 19 हजार रुपए व वाद व्यय 4 हजार रुपए सहित कुल 6 लाख 35 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त राशि का भुगतान न करने की स्थिति में नीमा बाई को पृथक से 6 माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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