12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित कोई एक दिखाकर कर सकेंगे मतदाता मतदान

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दमोह : 16 नवम्बर 2023

            कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा है विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को, जिन्हें  फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (ईपिक) प्रस्तुत करना होगा। वे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से  कोई एक दिखाना होगा।

            कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जिले के मतदाताओं से कहा है मतदान ईपिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

            अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई)को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त  दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

 

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