दमोह अदालत का बड़ा फैसला : चैक बाउंस मामले में ठेकेदार बरी..13 सितंबर को होगी नेशनल लोक अदालत, 24 खंडपीठें करेंगी काम..

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दमोह अदालत का बड़ा फैसला : चैक बाउंस मामले में ठेकेदार बरी..

दमोह। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुप्रेक्षा जैन की अदालत ने एक चैक बाउंस मामले में ठेकेदार को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परिवादी यह साबित करने में विफल रहा कि दिया गया चैक किसी विधिक ऋण या वित्तीय दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किया गया था।मामला जबेरा क्षेत्र का है, जहाँ झा एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ओम समृद्धि फिलिंग स्टेशन से 7600 लीटर डीजल लेने का आरोप था। भुगतान के लिए तीन लाख रुपये का चैक जारी किया गया, जो यूनियन बैंक दमोह में प्रस्तुत होने पर बाउंस हो गया।परिवादी सोनल राय द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी आरोपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि, सुनवाई में यह सिद्ध नहीं हो सका कि उक्त डीजल आपूर्ति का कोई अनुबंध या बिल मौजूद है। न्यायालय ने माना कि इतनी बड़ी राशि का बिना अनुबंध उधार अस्वाभाविक है और परिवादी अपने दावे को प्रमाणित करने में असफल रहा।इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता सतीश मनीष चौबे ने की।

13 सितंबर को होगी नेशनल लोक अदालत, 24 खंडपीठें करेंगी काम..

दमोह। आगामी 13 सितंबर को जिले के चार स्थानों — जिला न्यायालय दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया और तेंदूखेड़ा — में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कुल 24 खंडपीठों का गठन किया गया है।गुरुवार को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह, सुभाष सोलंकी ने विद्युत विभाग और नगरपालिका के सहयोग से तैयार जागरूकता रथ को न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोक अदालत की जानकारी आमजन तक पहुँचाएगा।इस अवसर पर न्यायाधीश सोलंकी ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल और आपराधिक प्रकरण जैसे राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में न तो कोई हारता है न कोई जीतता है, बल्कि दोनों पक्ष जीतते हैं, क्योंकि विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाते हैं और दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है।उन्होंने अधिवक्ता संघ और न्यायाधीशगण से अपील की कि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाए ताकि मुकदमेबाजी समाप्त होकर पक्षकारों को स्थायी समाधान मिले।कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी, जिला न्यायिक अधिकारीगण, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज, उपाध्यक्ष सुरेश खत्री, नगरपालिका अधिकारी, अभियंता, जिला विधिक सहायता अधिकारी सहित मीडिया प्रतिनिधि और न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद रहे।

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