दमोह में सोशल मीडिया पर सख्ती: विद्वेष फैलाने वाले संदेशों पर लाइक, शेयर करने पर भी होगी कार्रवाई; ग्रुप एडमिन भी होंगे जिम्मेदार..
नियम उल्लंघन पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान; जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
दमोह: 19 अक्टूबर 2025
दमोह जिले में सामाजिक सद्भाव और लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सुधीर कुमार कोचर ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
मुख्य निर्देश और चेतावनी:
- कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड पर भी कार्रवाई: दमोह जिले में कोई भी व्यक्ति या संस्था सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म (फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यू-टयूब, टेलीग्राम आदि) या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किए गए आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो या मैसेज को धार्मिक, सामाजिक, जातिगत, क्षेत्रीय या भाषागत विद्वेष भड़काने के उद्देश्य से कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- ग्रुप एडमिन भी होंगे उत्तरदायी: व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे ग्रुप में ऐसे संदेशों के प्रसारण को रोकें। यदि ग्रुप में ऐसे संदेश पाए जाते हैं, तो संदेश भेजने वाले व्यक्ति के अलावा ग्रुप एडमिन को भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- सख्त दण्डात्मक कार्यवाही: आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, 302 और 352 के तहत दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें जुर्माना और कारावास शामिल है।
निगरानी के लिए समिति गठित:
कलेक्टर श्री कोचर ने सोशल मीडिया कंटेंट की कड़ी निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया है। यह समिति प्रतिमाह कम से कम दो बार बैठक कर प्रचारित कंटेंट का विश्लेषण करेगी और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को प्रस्ताव भेजेगी।
इसके अलावा, जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कड़ी निगरानी करने और उल्लंघन पर विधि अनुसार आगामी कार्यवाही के लिए पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रस्ताव भेजने का दायित्व सौंपा गया है।



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