लोक सेवा केंद्रों पर बगैर मांग के आवेदन प्रति देने पर ₹5 अतिरिक्त वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई — अपर कलेक्टर फुलपगारे
दमोह, 3 नवम्बर 2025।
जिले के सभी लोक सेवा केंद्रों को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार ही राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर विकास प्रवीण फुलपगारे ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आवेदक से बगैर मांग के आवेदन की प्रति प्रदान करने के नाम पर ₹5 की अतिरिक्त राशि वसूलना नियम विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में संबंधित केंद्र संचालक के विरुद्ध आर.एफ.पी. के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शासन द्वारा लोक सेवा केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं के लिए कुल ₹20 (₹15 लोक सेवा केंद्र शुल्क + ₹5 ई-गवर्नेंस शुल्क) निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केवल उन्हीं सेवाओं में वैधानिक शुल्क लिया जा सकता है, जिनके लिए शासन ने अलग से शुल्क निर्धारित किया है।
अपर कलेक्टर फुलपगारे ने कहा कि यदि आवेदक स्वयं अपने आवेदन की प्रति मांगता है, तभी ₹5 प्रति शुल्क लिया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के शुल्कों का उल्लेख सहित सॉफ्टवेयर जनरेटेड पावती (अभिस्वीकृति) नि:शुल्क आवेदक को प्रदान की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी लोक सेवा केंद्र पर बिना मांग के आवेदन की प्रति देने के नाम पर ₹5 की अतिरिक्त वसूली की जाती है, तो यह गंभीर अनियमितता मानी जाएगी और संबंधित पर सख्त कार्रवाई होगी।
शिकायत के लिए आवेदक दमोह हेल्पलाइन नंबर 07812-350300 पर संपर्क कर सकते हैं।


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