दिव्यांगों को बड़ी राहत, मदिरा दुकानों पर कड़ी कार्रवाई; कलेक्टर यादव के दो अहम फैसले..

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दिव्यांगों को बड़ी राहत, मदिरा दुकानों पर कड़ी कार्रवाई; कलेक्टर यादव के दो अहम फैसले..


दमोह। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिले में एक ओर अवैध शराब बिक्री और मदिरा दुकानों में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए 6 शराब दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए, वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिला प्रशासन को वित्तीय अधिकार मिलने की जानकारी दी।


मदिरा दुकानों के खिलाफ कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर हटा-सी, नरसिंहगढ़, तेंदूखेड़ा-ए, गुबरा-ए, जबेरा-ए और पथरिया-ए की शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

वहीं कांटी, जबेरा-ए, जबेरा-बी, गुबरा-ए और नरसिंहगढ़ की दुकानों पर सामान्य अनियमितताएं मिलने पर कुल ₹7,11,906 का अर्थदंड लगाया गया। कलेक्टर ने संबंधित दुकानों को सील करने के निर्देश देते हुए कहा कि मदिरा दुकानों का संचालन केवल निर्धारित स्थान पर और शासन के नियमों के अनुसार ही किया जाए, अन्यथा भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।


इसी के साथ कलेक्टर यादव ने बताया कि अब दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने में देरी नहीं होगी। शासन ने पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को ₹2 लाख तक तथा जिला सामाजिक न्याय अधिकारियों को ₹25 हजार तक की वित्तीय स्वीकृति देने के अधिकार प्रदान किए हैं। इससे जनसुनवाई या अन्य माध्यमों से सहायता मांगने वाले जरूरतमंद दिव्यांगजनों को जिला स्तर पर ही तत्काल निर्णय लेकर उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे।


कलेक्टर ने कहा कि यह व्यवस्था उनके द्वारा 15 जून 2026 को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजे गए प्रस्ताव के बाद लागू हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पात्र दिव्यांगजनों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें दैनिक जीवन में आवश्यक सुविधाओं का शीघ्र लाभ मिल सके।

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