गौवंश अधिनियम के तहत की गयी कार्ययाही एवं दो गाये , एक बछडे को थाना लाया गया…
पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा गौवंश संरक्षण एवं गौवंश वध रोकथाम हेतु लगातार दबिश एवं कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया था जो इसी तारतम्य थाना प्रभारी कोतवाली विजय राजपूत द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दिनांक 27.08.23 को कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की सीतावावली से कसाई मंडी तकर एक व्यक्ति गले व पैर मे रस्सी बांध कर काटने के उद्देश्य से ले जा रहा है

जो कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी को पकडकर नाम पता पूछा जिसने अपना नाम आफताफ उर्फ मजीत पिता जुम्मन खान उम्र 20 साल निवासी नूरी नगर दमोह का होना बताया जिसकी तलाशी ली गयी जो आरोपी की कमर में वाये तरफ एक लोहे का चाकू लिये मिला आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली मे अप.क्र. 1119/23 धारा 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 10 म.प्र. कृषक पशु, अधि. 11 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 25 बी आयुध अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। एवं दि. 29.12.23 को भी मुखबिर से सूचना मिलने पर कसाई मंडी दमोह मे दो गाय एवं एक बछडा बंधा हुये मिनले पर कोतवाली पुलिस द्वारा गाये एवं बछडे को थाने लाया गया।
सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम थाना प्रभारी कोतवाली विजय राजपूत, सउनि. गोबिन्द सिह, प्र.आर. डेलन, पंकज, अनेन्द्र तिवारी, आरक्षक प्रताप, जितेन्द्र


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