दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से पूर्व बसपा विधायक रामबाई को तीन माह कैद की सजा सुनाई गई है। दो मामलों में तीन तीन माह की ये सजा सुनाई गई है। पूर्व विधायक रामबाई समेत अन्य पांच दोषियों को भी तीन माह कैद की सजा सुनाई गई।
बता दें कि 2016 में एक बिजली कर्मचारी को धमकाने का मामला है। रामबाई ने बिजली कर्मचारी के घर जाकर अपशब्द कहे थे और धमकाया भी था। जिसके बाद दमोह कोतवाली ने मामला दर्ज किया। एक अन्य मामले में दमोह जिला कलेक्टर से बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया था। जहां 2022 में तत्कालीन कलेक्टर से बदतमीजी से की थी। विशेष एमपीएमएल कोर्ट ने इस मामले में भी तीन माह क़ैद की सजा सुनाई है। रामबाई को अदालत से अब तक चार मामलों में सजा मिल चुकी है
More Stories
करणी सेना के आते ही पुलिस ने गठित की एसआइटी..
बांदकपुर कॉरिडोर: ₹100 करोड़ की लागत से बनेगा दिव्य और भव्य स्वरूप..
विहिप बजरंग दल ने दोपहर फूंका आतंकवाद का पुतला..