समाधान आपके द्वार योजना के तहत लोक अदालत 24 फरवरी को…

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समाधान आपके द्वार योजना के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले

ग्रामीण जन के मध्य विद्यमान विवादों को

 उनके द्वार पर जाकर ही निपटाया जाये-कलेक्टर अग्रवाल

समाधान आपके द्वार योजना के तहत लोक अदालत 24 फरवरी को

दमोह : 17 फरवरी 2024

            न्याय सब के लिये की अवधारणा को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा समाधान आपके द्वार योजना की परिकल्पना की गई है। राजस्व, पुलिस, वन एवं विद्युत से संबंधित विवादों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होता है, जिसमें अधिकांश प्रकरण समझौता योग्य होते हैं। ऐसे में यह विचार किया गया है कि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाये जिसमें ऐसे प्रकरणों को मध्यस्ता, लोक अदालत एवं सुलह के द्वारा उन्हें शुरूआती स्तर पर ही निराकृत किया जा सकें। इसमें विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित लंबित प्रकरणों का बोझ कम होगा तथा आम नागरिक को मुकदमे बाजी की कठिनाईयों से बचाया जा सकेगा। इस आशय के विचार कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने 24 फरवरी 2024 को लोक अदालत समाधान आपके द्वार योजना के तहत आयोजित बैठक में व्यक्त किये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मीना मसराम, संयुक्त कलेक्टर अविनाश रावत, एसडीएम आरएल बागरी, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया सहित विभिन्न जिला अधिकारी गण मौजूद रहे।

            कलेक्टर अग्रवाल ने कहा शुरूआती स्तर पर ही विवादों को पक्षकारों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण तरीके से मुकदमों को समाप्त किये जाने के उद्देश्य से समाधान आपके द्वार योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें ग्रामीण स्तर पर समझौता योग्य प्रकरणों को विभिन्न विभागों की सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करते हुये उनका निराकरण किया जायेगा।

            कलेक्टर अग्रवाल ने कहा यह योजना उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले 09 जिले में संपादित की जा रही थी, अब इसे संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू किया जा रहा है। इस योजना के मूल में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण जन के मध्य विद्यमान विवादों को उनके द्वार पर जाकर ही निपटाया जाये ताकि उनका धन, समय आदि बर्वाद न हो। इसके लिये 24 फरवरी 2024 को प्रात: 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक समाधान आपके द्वार लोक अदालत शिविर आयोजित किये जायेंगे। इस हेतु जिले में 20 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें विकासखण्ड/तहसील स्तरीय अमला उपस्थित रहेगा।

            योजना के संपादन के लिये ग्राम स्तर पर दो स्तरीय दल गठित किये जा रहे हैं जिसमें लेवल-1 ग्राम स्तर पर है- इसमें बीट गार्ड, आरक्षक, पटवारी, कोटवार, लाईनमेन, पीएलव्ही रहेंगे। लेवल-2 पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीओ फॉरेस्ट, एसडीओ रिवेन्यू आदि अधिकारी रहेंगे।

            इस योजना के प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम स्तर पर सभी कोटवारों द्वारा मुनादी करायी जाये एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रचार-प्रसार किया जाये ।

            कलेक्टर अग्रवाल ने राजस्व, वन, नगरीय निकाय, विद्युत विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों की हितग्राही मूलक योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है अधिकारीगण जो हितग्राही मूलक योजना का कियान्वयन करते हैं, इसके अतिरिक्त लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं तथा सी.एम. हेल्पलाइन के तहत जन की शिकायत को निराकरण किया जाये।

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