सम्पत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश जारी…

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समाधान आपके द्वार”अंतर्गत लोक अदालत शिविर आज

दमोह : 23 फरवरी 2024

            राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में आज 24 फरवरी 2024  दिन शनिवार को संपूर्ण दमोह जिले में ‘‘समाधान आपके द्वार” अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन  किया जा रहा है, जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ ही राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग,  विद्युत विभाग, नगरीय निकाय विभाग से संबंधित लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा।

            जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अम्बुज पाण्डेय ने बताया शिविर में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सम्पत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये है, जिसके अनुसार सम्पत्ति कर एवं अधिभार की बकाया राशि 50000/- रूपये, 50000/- से 100000/- रूपये एवं 100000/- से अधिक होने पर अधिभार में क्रमशः 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। साथ ही जलकर के मामलों में जलकर एवं अधिभार की बकाया राशि 10000/- रूपये तक, 10000/- से 50000/- एवं 50000/- से अधिक होने पर अधिभार में क्रमशः 100 प्रतिशत, 75/- एवं 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी । यह छूट मात्र एक बार ही प्राप्त हो सकेगी एवं यह छूट 24 फरवरी, 2024 को समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत आयोजित होने वाली लोक अदालत शिविर के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम  50 प्रतिशत राशि लोक अदालत शिविर के दिन जमा करना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।

            जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चैरसिया ने आमजन से अपील की है कि अपने प्रकरण/शिकायत का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराकर शिविर का लाभ प्राप्त करें।

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