दोष सिद्ध होने पर 02 अनावेदकों पर 80 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित…

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मिथ्याछाप सामग्री विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 02 अनावेदकों पर 80 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित दमोह : 14 अप्रैल 2024 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्या छाप केसर चमचम तथा अमानक खोवा विक्रय करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 02 अनावेदकों पर मिथ्याछाप सामग्री विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 80 हजार रूपये का अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है। उन्होंने तहसील हटा के ग्राम बिजौरी पाठक निवासी अनावेदक मनमोहन तिवारी पिता तुलाराम तिवारी द्वारा मिथ्याछाप केसर चमचम के विक्रय करने के आरोप में 50 हजार रूपये एवं तहसील तेन्दूखेड़ा वार्ड क्रमांक 07 निवासी अनावेदक सचिन नेमा पिता ठाकुरदास नेमा द्वारा अमानक खोबा के विक्रय करने के आरोप में 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है। अधिरोपित शास्ति की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दमोह में चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उन्होंने आदेशित किया है कि क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनिष्टिकरण किया जाये

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