सेन्ट जॉन्स सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित..

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उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने के आरोप में सेन्ट जॉन्स सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

दमोह : 01 मई 2024

            जाँच समिति द्वारा सेंट जॉन्स सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल दमोह पर आरोपित 10 बिन्दुओं में से 07 बिन्दुओं के उत्तर समाधान कारक नहीं पाये जाने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव एसके नेमा ने 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

            जारी आदेशानुसार जिला समिति द्वारा विद्यालय द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम 2020 का उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप जिला समिति सेन्ट जॉन्स सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल दमोह के विरूद्ध 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर राशि आयुक्त लोक शिक्षण की अधिकारिक वेबसाईट http://dpimp.in के माध्यम से ऑनलाईन अथवा OTC (ओवर द काऊंटर) चालान के माध्यम से आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जमा कर जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव को रसीद की प्रति उपलब्ध कराई जाये। यदि समय में राशि जमा नहीं की जाती है तो अधिनियम 2017 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

            जारी आदेश में कहा गया है यदि विद्यालय प्रबंधन जिला समिति द्वारा पारित इस आदेश से संतुष्ट नहीं है तो विद्यालय प्रबंधन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय नियम 2020 के अंतर्गत प्रक्रिया फीस 2500 रूपये की राशि ऑनलाईन जमा कर राज्य समिति को अपील प्रस्तुत करने स्वतंत्र है।

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