दमोह शहर के थोक फल विक्रेताओं की दुकानों एवं गोदामों, एथिलीन गैस चैंबर्स का खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा किया गया औचक निरीक्षण
70 किलो दूषित फलों का किया गया मौके पर विनष्टीकरण
दमोह : 03 मई 2024
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने कार्यवाही करते हुए दमोह शहर के थोक फल विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की कार्यवाही में कचौरा शॉपिंग सेंटर दमोह स्तिथ पप्पू शरीफ फ्रूट मर्चेंट, नितिन ज्ञानचंदानी फ्रूट मर्चेंट एवं अशोक ज्ञानचंदानी फ्रूट मर्चेंट सहित एक दर्जन से अधिक थोक फल विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की कार्यवाही में थोक फल विक्रेताओं की दुकानों में संग्रहित फलों की जांच की गई। निरीक्षण में किसी भी थोक फल विक्रेता के परिसर में फलों जैसे आम, पपीता एवं केला को प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड से पकाते हुए नहीं पाया गया है।
समस्त थोक फल विक्रेताओं द्वारा आम एवं केला को एफ.एस.एस.ए. आई द्वारा अधिकृत एवं स्वीकृत एथिलिन गैस चैंबर्स में मान्य एथिलिन गैस के माध्यम से कृत्रिम रूप से पकाते हुए पाया गया है। निरीक्षण की कार्यवाही में थोक फल विक्रेताओं के यहां संग्रहित 30 किलो दूषित आम एवं 40 किलो दूषित संतरा कुल 70 किलो फलों मूल्य 4200 रुपए का मौके पर ही विनष्टीकरण करवाया गया। मौके पर सभी थोक एवं फुटकर फल विक्रेताओं को सड़े गले, दूषित फलों का भंडारण एवं विक्रय न करने के निर्देश दिए गए एवं फलों को केवल प्राकृतिक तरीके से एवं भारत शासन द्वारा मान्य विधि से ही कृत्रिम रूप से पकाने के निर्देश दिए गए।


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