कोचिंग सेंटर का पंजीकरण, प्रत्येक कोचिंग सेंटर की बेवसाईट पर
सारी जानकारी उपलब्ध रहे
प्रत्येक कोचिंग सेंटर पर समय-समय पर मानीटरिंग होगी
शिकायतों का उचित निराकरण किया जाये
कोचिंग संस्थानों के लिये राज्य शासन द्वारा गाईड लाईन एवं नियमावली जारी
दमोह : 14 मई 2024
कोचिंग संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या, अत्याधिक फीस वसूली और आग लगने इत्यादि की घटनायें हो रही है। जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा गाईडलाईन एवं नियमावली कोचिंग संस्थानों हेतु जारी की गई है।
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.केपी अहिरवार ने बताया कोचिंग सेन्टर का पंजीकरण, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर की बेबसाईट पर सारी जानकारी उपलब्ध कराना, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर को प्रासपेक्टस उपलब्ध कराना, बीच में कोर्स छोड़ने पर फीस वापिसी की व्यवस्था करना तथा कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी आदि को अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने कहा प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर प्रति विद्यार्थी एक वर्ग मीटर की जगह होना चाहिये, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर सुरक्षा नियमों का पालन, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर प्राथमिक चिकित्सा, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर पानी की व्यवस्था, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर सी.सी.टी.व्ही. तथा प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर शिकायत पेटी अनिवार्य है।
उन्होंने कहा प्रत्येक कोचिंग सेन्टर द्वारा समय-सीमा में कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य होगा, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर द्वारा कोर्स इस तरह निर्धारित किया जाये कि उनकी रेगूलर कक्षायें प्रभावित न हो, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर द्वारा सपोर्ट कक्षायें आयोजित करना अनिवार्य किया गया है, टाईम टेबिल में पर्याप्त गेप हो, सप्ताहिक छुट्टियों अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों की दी जायें, छुट्टी के दिन परीक्षायें या असाइनमेन्ट न दिये जाये, पाँच घंटे से ज्यादा पढ़ाई का समय निर्धारित न किया जाये।
कक्षा और बैच में पर्याप्त स्पष्टता हो, छात्र शिक्षक का अनुपात सही हो, सोलह वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाये, अभिभावक को सभी सूचनायें दी जाये, अधिक जानकारी हेतु वर्कशाप आयोजित किया जाये, परीक्षा परिणाम गोपनीय रखे जायें, जिससे छात्रों पर अनावश्यक तनाव न हो।
उन्होंने कहा छात्रों को उचित काउंसलिंग प्रदान की जाये, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाये, छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। दिव्यांग छात्रों का विशेष ध्यान रखा जाये एवं उनको सारी सुविधायें प्रदान की जायें।
उन्होंने कहा हर तरह के रिकार्ड को दुरूस्त रखा जाये, प्रत्येक कोचिंग सेन्टर पर समय-समय पर मानिटरिंग होगी, शिकायतों का उचित निराकरण किया जाये। प्रथम बार उल्लंघन करने पर 25 हजार रूपये जुर्मना, द्वितीय बार उल्लंघन करने पर 01 लाख रूपये जुर्मना एवं तृतीय बार उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्यवाही की जा सकेगी।


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