जर्जर बस अवसंरचना के उपयोग पर रोक, आऊटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने के निर्देश..

Spread the love

जर्जर बस अवसंरचना के उपयोग पर रोक, आऊटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने के निर्देश

दमोह, 27 मई 2025 – यात्रियों की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालयों के निर्देशों के पालन में दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं।

जर्जर बस अवसंरचना के उपयोग पर 03 दिवस में रोक
उच्च न्यायालय जबलपुर ने आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए बस ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि वे उपयोग में लाई जा रही जर्जर घोषित अवसंरचनाओं का इस्तेमाल 3 दिवस के भीतर पूरी तरह से बंद करें।
जिला परिवहन अधिकारी श्री सोनी ने जानकारी दी कि यह आदेश एक जनहित याचिका पर न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। आदेश का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निर्देशों की अवहेलना करने पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है या किसी भी दुर्घटना की स्थिति बन सकती है।

आऊटसोर्स कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से मिलेंगे न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते
उधर, उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश के पालन में जिले के समस्त नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने आऊटसोर्स कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें।
सहायक श्रम पदाधिकारी ने सभी कार्यालय प्रमुखों से नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने और श्रम पदाधिकारी कार्यालय को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

इन दोनों आदेशों के क्रियान्वयन से एक ओर जहाँ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर आऊटसोर्स कर्मचारियों को उनका हक भी मिलेगा।

About The Author

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com