झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय दल गठित किये गये…

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गैर मान्यताधारी/झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा प्रदायित चिकित्सकीय व्यवसाय को नियंत्रित करने की कार्यवाही के दिये गये निर्देश

दमोह : 04 अगस्त 2024

            आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि गैर मान्यताधारी/झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा प्रदायित चिकित्सकीय व्यवसाय को नियंत्रित करने अपात्र व्यक्तियों/झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा संचालित अमानक क्लीनिक्स व चिकित्सकीय स्थापनाओं को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाये। गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं, अपात्र व्यक्तियों द्वारा संचालित चिकित्सकीय स्थापनाओं का संचालन पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उचित विधिक कार्यवाही हेतु संबंधित जिला अभियोजन अधिकारी को प्रकरण के समस्त तथ्य तत्काल उपलब्ध कराये जायें, ताकि उचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

            मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय दल गठित किये गये है। उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। अपात्र व्यक्तियों द्वारा बिना उपयुक्त चिकित्सकीय ज्ञान के एलोपैथी पद्धति की औषधियों के अनुचित उपचार रोगियों के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। जनहित में आमजनों को सलाह दी गई है कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए इनसे उपचार या ईलाज लेने से बचें।

            संज्ञान में भी आया है कि प्रदेश में ऐसे कई प्रकरण उजागर हुए है जिसमें झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा गलत औषधियों के उपयोग से एब्सेस, गैंगरीन, हायपर सेन्सिटिविटी रिएक्शन, एनाफ्लेकसिस सॉक आदि होने एवं यथोचित उपचार के अभाव में रोगियों की मृत्यु हुई है।

            ज्ञातव्य हो कि प्रदेश में निजी उपचर्या गृह (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (क्लीनिक) का विनियमन, मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 यथा संशोधित 2021 के स्थापित प्रावधान अनुसार किया जाता है। उन्होने कहा कि विना उचित पंजीयन के ऐसे अमानक चिकित्सकीय स्थापनाओं का संचालन विनियामक अधिनियम का उल्लंघन है एवं विधिक कार्यवाही उपरांत दण्डनीय अपराध है।

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