हत्‍या करने वाले आरोपीगण को न्‍यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…

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हत्‍या करने वाले आरोपीगण को न्‍यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय – श्रीमान उदय सिंह मरावी, विशेष न्‍यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जिला दमोह म.प्र.।
आरोपीगण- 1जाहर पिता नारायण अहिरवार 2 लक्ष्मण पिता पूरन अहिरवार 3 हल्ले उर्फ राजेंद्र पिता पूरन अहिरवार 4 नारायन पिता कुरई अहिरवार 5 मोहन पिता अजुद्दी अहिरवार
सजा -माननीय न्‍यायालय द्वारा आज दिनांक 21/08/2024 को पारित निर्णय में उपरोक्त आरोपीगण को भां.द.वि. की धारा 302 ,149 में आजीवन करावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 25बी आर्म्स एक्ट में दो-दो वर्ष का कारावास 1000-1000 रू अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी 6. पूरन पिता कुरई को धारा 323 भा द वि में 6 माह का कारावास 500रू जुर्माना से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-मदन सिंह लोधी निवासी ग्राम बकैनी ने थाना पथरिया में अपराध कमांक 102/2022 धारा 302,294,323.34 भा.द.वि. पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं बकैनी में रहता हूँ खेती किसानी करता हूँ दिनांक 06.03.22 को रात्रि करीब 8:30 बजे वह अपने गल्ले में बैठा था एवं उसका भतीजा लकी उर्फ रूप सींग लोधी पूरन के घर के सामने गाँव के सोमेश लोधी विजय राजपूत एवं तेजी अहिरवार के साथ बैठा था तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई तो मदन एवं उसके भाई अमान सींग ने पूरन के पास जाकर देखा तो नारायण अहिरवार उसके भतीजे लकी लोधी को पुरानी बुराई पर से माँ बहिन की बुरी बुरी गालियों दे थे लकी ने गालियों देने से मना किया तो नारायन अहिरवाल ने हाथ में लिये हुये कुल्हाड़ी मारी जो लकी को सिर में बीचो बीच लगी। जाहर ने हाथ में लिया हुआ कतरना लकी को मारा जो सिर में लगा तो हल्ले अहिवार मोहन अहिरवार लक्ष्मन अहिरवार एवं पूरन अहिरवार भी आ गये हल्ले ने कतरना लकी को मारा एवं मोहन अहिरवार ने कतरना लकी को मारा जो लकी को पीत में लगा एवं लक्ष्मन अहिवार ने लाठी से मारपीट की तब मदन एवं अमान सींग बीच बचाव किया तो लक्ष्मन ने लाठी से मंदन को मारा पूरन ने अमान को लाठी से मारा जिससे मदन को गदेली तथा अमान को बाये हाथ के कौचा में चोट आई। मौके पर जितेन्द्र लोधी और महेन्द्र लोधी भी आ गये जिन्होंने घटना देखी थी उक्त घटना में आई चोटो से लकी की मृत्यु हो गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन, आरोपी के मेमोरेण्डम कथन, जप्‍ती एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

         मामले में न्‍यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को आजीवन कारावास से दंडित किया ।

      मामले में अभियोजन की ओर से *जिला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशचंद पटेल  के मार्गदर्शन में श्री सतीश कपश्या द्वारा पैरवी की गई*

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