बैंकर्स क्लब दमोह द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आज कलेक्टर कार्यालय में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक.. विद्युत विभाग की आमजनों से अपील जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है.. चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह का कारावास 5,89,017 रूपये क्षतिपूर्ति के निर्देश..

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दमोह : 28 अगस्त को बैंकर्स क्लब दमोह द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप कलेक्टर कार्यालय में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया है। लीड बैंक अधिकारी नरेन्द्र सोनी ने बताया बैंकर्स ने ब्लड डोनेट के लिए अपना नाम स्वेच्छा से दिया है। उन्होंने बताया बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जिन्होंने ब्लड डोनेट करने की बात कही है ऐसे 110 लोग विभिन्न बैंको के शामिल है। जिसमें महिला अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल है।

आपका जीवन अमूल्य है

जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है

विद्युत विभाग की आमजनों से अपील

दमोह : 27 अगस्त 2024

            विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर आपको विद्युत उपलब्ध कराने हेतु लगाये गये हैं, जिनसे उचित दूरी बनाये रखना आवश्यक है। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

            म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. दमोह के अधीक्षण अभियंता (सं/सं.) सुभाष कुमार नागेश्वर ने जिले के आम नागरिकों से कहा है वर्षा ऋतु के दौरान वातावरण में नमी होने के कारण लीकेज करेंट की संभावनायें बढ़ जाती है। अतः विद्युत विभाग जनहित में अपील करता है कि विद्युत लाईनों ट्रांसफार्मरों एवं उपकरणों के साथ छेड़‌छाड़ न करें तथा सुरक्षित दूरी बनाये रखें। यदि आंधी तूफान में खंबे/तार टूटे हों तो इसकी सूचना तत्काल समीप के वितरण केन्द्र कार्यालय के टोल फ्री नं. 1912 एवं दूरभाष नं. 224141/223131 पर नोट कराई जाये। जबरदस्ती जमीन पर पड़े तारो को छूने या पार करने का प्रयास ना किया जाये।

            उन्होंने कहा पान टपरों/दुकानों जिसमें लोहे की चादर का इस्तेमाल होता है, में वायरिंग को सुरक्षित ढंग से पी.वी.सी. पाईप के द्वारा ही करायें। किसी प्रकार की कटी-फटी लूज वायरिंग से जान-माल का खतरा हो सकता है। बारिश के दौरान विद्युत खम्बे/स्टे के पास पानी भराव वाले स्थान से निकलने की जल्दी न करें, सावधानी बरतें, क्योंकि बारिश के दौरान करंट लीकेज की संभावनाए बढ़ जाती है। बच्चों और मवेशियों का विशेष ध्यान रखें। अपने मवेशी बिजली के खम्बे, स्टे वायर इत्यादि से न बांधे।

            कपड़े सुखाने के लिये लोहे का तार अथवा रस्सी सर्विस लाईन के पाईप या बिजली से कभी न बांधे। इसमें करंट उतरने की संभावना बनी रहती है। घर की दीवार, उपकरण, नल आदि में लीकेज करंट आने पर प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से तत्काल ठीक करायें। खेतों में लोहे के कटीले तारों की फेंसिंग को आपस में शार्ट कर कई स्थानों पर अर्थिंग करायें। इन तारों में असावधानीवश करंट आने की संभावना बनी रहती है। इससे जान-माल को खतरा रहता है। घरेलू विद्युत उपकरणों, वायरिंग, स्वीच इत्यादि को स्वयं सुधारने के बजाय किसी प्रशिक्षित एवं अनुभवी इलेक्ट्रिशियन की सेवाएं लें। आपका जीवन अमूल्य है। बिजली के स्विच साकिट/बिजली उपकरण बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

            विद्युत पोल से ही कनेक्शन लें, बीच तारों में कटिया डालकर विद्युत उपयोग न करें। शादी, धार्मिक, सामाजिक कार्यकमों में अतिरिक्त भार हेतु अस्थायी कनेक्शन लेवें तथा उचित क्षमता की उच्च गुणवत्ता की केबल का ही उपयोग करें। कटे-फटे तारों का उपयोग कतई न करें। स्वीकृत भार से अधिक लोड का उपयोग न करें। उचित क्षमता के एम.सी.सी.वी. /कट-आउट का ही उपयोग करें। वर्ष में एक बार अपने परिसर की वायरिंग, फिटिंग, अर्थिग अनुभवी एवं दक्ष इलेक्ट्रीशियन से अवश्य चैक करायें।

             विद्युत लाईन के नीचे या समीप कोई स्थाई-अस्थाई निर्माण न करें। फसल इत्यादि का संग्रहण न करें। विद्युत लाईनों से समुचित दूरी बनाये रखें। खेतों की कटाई एवं गहाई की जा रही फसलों को बिजली के तारों के नीचे, बिजली के खम्बों एवं स्थापित ट्रांसफार्मरों/स्टे तारों के पास एकत्रित न करें। खेतों में विद्युत उपभोग हेतु कटी-फटी डोरी का उपयोग न करें। डोरी का उचित ऊंचाई की बल्ली से ही उपयोग करें। आपातकालीन परिस्थितियों में कंपनी के टोल फ्री नं. 1912 पर सूचना दें, यह नंबर 24X7 घंटे चालू रहता है। इस नंबर पर सूचना देने से तत्काल संबंधित अधिकारियों तक सूचना भेजी जाती है एवं शिकायत की समीक्षा भी की जाती है।


चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह का कारावास 5,89,017 रूपये क्षतिपूर्ति के निर्देश..
दमोह। 
न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री दिव्या रामटेक द्वारा चेक बाउंस के एक मामले में 6 माह कारावास एवं 5,89,017 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने दण्डादेश पारित किया। अधिवक्ता मनीष चौबे द्वारा बताया कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी कैलाश शैलार बल्द पीडी शैलार असाटी वार्ड नं. 1 दमोह आरोपी गंगाराम रैकवार शिक्षक बल्द अमान रैकवार जनपद पंचायत के पास भटिया तेन्दुखेड़ा जिला दमोह परिवादी एवं अनावेदक के मध्य काफी लम्बे समय से अच्छी जान पहचान एवं मधुर संबंधों के चलते अनावेदक ने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता को बताकर माह जनवरी 2019 में 4 लाख रूपये की राशि उधार मांगी परिवादी ने संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता उसे समक्ष 4 लाख उधार दिये कुछ दिन बाद परिवादी ने अपने रूपये आरोपी से मांगें तो उसने भारतीय स्टेट बैंक शाखा तेन्दुखेड़ा का एक चेक 4 लाख रूपये का परिवादी को दिया परिवादी ने जब चैक बैंक में लगाया तो बैंक ने राशि नहीं होने परिवादी को रूपये नहीं मिले और चैक बाउंस हो गया परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद आरोपी ने रूपये नहीं दिया तो परिवादी ने आरोपी के विरूद्व न्यायालय में केस लाग दिया न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर गंगाराम रैकवार को परिवादी कैलाश शैलार के उधार लिये पैसे नहीं देने और खाते में पैसा नहीं होने के बाद भी चेक जारी करने का दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास 5,89,017 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया।

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