ट्रिपल मर्डर केस के सूत्रधार रॉकी सुरेका की जमानत खारिज
दमोह। बहुचर्चित तिहरे हत्याकाण्ड में अभियुक्त राकी सुरेका की जमानत याचिका सत्र न्यायालय दमोह द्वारा दिनांक 28.09.2024 को निरस्त करते हुए यह दर्शित किया है कि पुलिस थाना दमोह देहात के अपराध क्रमांक 501/24 में अभियुक्त आदित्य उर्फ रॉकी सुरेका के कर्मचारी राजा विश्वकर्मा दिनांक 24.05.2024 को शाम 6ः30 बजे बांसातारखेड़ा गांव में मृतक रमेश विश्वकर्मा उके बछड़े के उपर वाहन चढ़ाने को लेकर गाली गलौच का वातावरण हुआ था तथा राकी सुरेका की कालर पकड़कर हमला किया था जिस पर अभियुक्त राकी की बेइज्जती हुई थी तथा उसी कारण तीन लोडेड पिस्टल मेग्जीन सहित राकी सुरेका के मैनेजर मोनू प्रजापति ने राजा एवं उसके साथियों को देकर इनफील्ड बुलेट मोटर साइकिल से मृतक गणों के उपर फायर कर दिनांक 24.06.2024 को सुबह 7 बजे बांसातारखेड़ा के बस स्टेण्ड पर अंधाधुंद फायर करके उमेश एवं विक्की विश्वकर्मा की हत्या कारित की थी उसके बाद रमेश विश्वकर्मा एवं रवि विश्वकर्मा के घर जाकर फायर किये तो घर के सभी लोग घर के अंदर घुस गए उसके बाद रमेश विश्वकर्मा को खोजते हुए बंदूक एवं तलवारो से मारपीट की जिससे रमेश विश्वकर्मा जी कि होमगार्ड में जवान था वह भी मृत हो गया उसके बाद सभी अभियुक्तगण फरार हो गए तथा कई माह बाद गिरफतार हुए तब पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना की तो पता चला कि राकी उर्फ आदित्य सुरेका ही इसका मास्टर मांइड सूत्रधार है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से दर्शित किया है कि यह प्रकरण ब्रूटल हीनियस अपराध है तथा जमानत देने से सोसायटी में बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा साक्ष्य भी प्रभावित होगी, जिस कारण जमानत आवेदन निरस्त किया है। प्रकरण में फरियादी रवि विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता पंकज खरे ने पैरवी की।
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