कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति कोचर ने प्राचार्य सेंट नॉवर्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल को
03 करोड़ 32 लाख रूपये के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने किया सूचना पत्र जारी
दमोह : 30 सितम्बर 2024
कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति श्री सुधीर कुमार कोचर ने प्राचार्य सेन्ट नॉवर्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल को दा सोसायटी ऑफ अबे ऑफ बरने में हस्तांतरित की गई 03 करोड़ 32 लाख रूपये के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने सूचना पत्र जारी किया है।
कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति श्री कोचर ने कहा विद्यालय प्रबंधन द्वारा दा सोसायटी ऑफ अबे ऑफ बरने में हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में जानकारी चाही गई थी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचना पत्र के उत्तर के साथ इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, अत: विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि दिये गये निर्धारित बिन्दुओं की जानकारी 03 दिवस के भीतर जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।
उन्होंने कहा है निर्धारित समय-सीमा में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये स्कूल प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।
कलेक्टर कोचर ने 02 लाख रूपये की शास्ति वसूली के दिये निर्देश
दमोह : 30 सितम्बर 2024
कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति श्री सुधीर कुमार कोचर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग दमोह को निर्देशित किया है कि म.प्र.निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 10 (6) के अंतर्गत सेंट नॉबर्ट सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल मागंज वार्ड 04 दमोह पर अधिरोपित की गयी शास्ति/अर्थदण्ड की राशि 02 लाख रूपये भू-राजस्व के बकाया के रूप मे वसूल कर 07 दिवस में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति को सूचित किया जाये।
ज्ञातव्य है म.प्र.निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 10 (2) एवं (4) के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने में असफल होने पर धारा 10 (6) के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने का प्रावधान है।
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