3 पवित्र तीर्थ स्थलों के लिये 5 यात्राएं माह नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रस्तावित है..12 अक्टूबर को सम्पूर्ण दिवस “शुष्क दिवस” घोषित..

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मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत माह नवम्बर एवं दिसम्बर में

तीन तीर्थ स्थानों की यात्रा प्रस्तावित

आवेदन निर्धारित तिथियों में प्रस्तुत किये जा सकेंगे

आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आई.डी., समग्र आई.डी. की

छायाप्रति लगाना अनिवार्य

दमोह :  जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 पवित्र तीर्थ स्थलों के लिये 5 यात्राएं माह नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रस्तावित है, तीर्थ यात्रा के लिये आवेदन प्राप्ति की तिथियां निर्धारित कर दी गई है।

            कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा है वाराणसी (काशी) अयोध्या के लिये 05 नवम्बर 2024 को यात्रा प्रस्तावित है, इस हेतु आवेदन 26 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। द्वारका के लिये 21 नवम्बर की तिथि प्रस्तावित है, इस हेतु आवेदन 11 नवम्बर तक, वाराणसी (काशी) अयोध्या के लिये 29 नवम्बर की तिथि प्रस्तावित है, इस हेतु आवेदन 19 नवम्बर तक, द्वारका के लिये 07 दिसम्बर की तिथि प्रस्तावित है, इस हेतु आवेदन 27 नवम्बर तक तथा कामाख्या के लिये 31 दिसम्बर 2024 की तिथि निर्धारित है, इस हेतु 21 दिसम्बर 2024 तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

            उन्होंने कहा है जो आवेदक (म.प्र. के वरिष्ठ जन जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, महिलाओं के मामले में 02 वर्ष की छूट, जो आयकर दाता नहीं है ) जिन्हें तीर्थ यात्रा के लिये जाना है, वे आवेदक अपने आवेदन पत्र अपने निकटतम स्थानीय निकाय नगर पालिका, जनपद पंचायत में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आई.डी., समग्र आई.डी. की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। समय अवधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा नहीं किये जा सकेंगे।

12 अक्टूबर को सम्पूर्ण दिवस “शुष्क दिवस” घोषित

दमोह : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने माँ दुर्गाजी विसर्जन चल समारोह 12 अक्टूबर 2024 को सम्पूर्ण दिवस हेतु दमोह जिले में “शुष्क दिवस” घोषित किया है।।

            उन्होंने कहा है दमोह जिले में स्थित समस्त मदिरा के फुटकर विक्रय केन्द्र, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3 बार होटल तथा थोक विक्रय केन्द्र, देशी मदिरा मद्यभण्डागार दमोह एवं हटा, दुर्गाजी विसर्जन चल समारोह 12 अक्टूबर 2024 को (सम्पूर्ण दिवस) बंद रखे जायेंगे तथा मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

   

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