निजी विद्यालयों हेतु जिला समिति द्वारा जारी किए गए समेकित दिशा-निर्देश
दमोह : कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति सुधीर कुमार कोचर ने निजी विद्यालयों के लिये समेकित दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा एक आधिकारिक बेवसाइट बनाई जाये, विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 1000 या अधिक होने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः आनलाईन रखी जानी चाहिये। प्रवेश संबंधी सूचना का विज्ञापन सर्वाधिक प्रसारित होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये तथा प्रवेश संबंधी सम्पूर्ण जानकारी विद्यालय की वेबसाइट और सूचना पटल पर प्रदर्शित की जानी चाहिये।
जिला शिक्षा अधिकारी एवं समिति के सचिव एसके नेमा ने कहा है, फीस संरचना एवं पोर्टल प्रविष्टि अन्तर्गत परिवहन फीस सहित निर्धारित चौदह मदों में ही फीस लेकर निजी विद्यालय प्रत्येक अभिभावक को फीस की रसीद भी इन्हीं मदों में ही प्रदाय करेंगे। आनलाईन फीस जमा करने वालों को जमा की गयी फीस का बैंक खाते से सत्यापन उपरान्त फीस की रसीद प्रदान की जायेगी, उल्लेखित चौदह मदों के अलावा कोई भी अन्य मद में फीस नहीं ली जानी चाहिये। संस्था को एक ही बैंक खाता रखना चाहिये जिससे समस्त प्रकार के लेन-देन किये जा सकें, अभिभावकों को फीस एवं बैंक संबंधी जानकारी प्रदाय करना चाहिये, किसी भी नाम से कोई भी दान (वस्तु/सामग्री) या प्रति व्यक्ति फीस (केपीटेशन) नहीं ली जाना चाहिये, फीस एवं अनुमानित बजट की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट की जानी चाहिये।
उन्होंने कहा प्रत्येक निजी विद्यालय संबंधित बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से हटकर कोई भी पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा कक्षा एक से बारहवीं तक केवल NCERT/MPRSK भोपाल द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों को ही अनिवार्यतः लागू किया जाना चाहिये।विद्यालय द्वारा अभिभावकों को चयनित पुस्तकें/स्टेशनरी विक्रेताओं से पुस्स्तकें एवं स्टेशनरी क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिये, आवश्यकतानुसार चाही गयी पुस्तक प्रदाय की जायें, पुस्तकें सेट में क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाये, पुस्तक क्रय के साथ स्टेशनरी क्रय करने की बाध्यता ना रखी जाये, विद्यालय स्तर से निजी प्रकाशकों की किसी भी पुस्तक का विक्रय नहीं किया जायेगा।
प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा उपयोग में आने वाली कक्षावार पाठ्य पुस्तकें, पठन सामग्री, स्टेशनरी बैग, यूनीफॉर्म, स्पोर्ट्स किट, जूते मोजे, टाई बैल्ट आदि जानकारी का विद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये, उक्त सामग्री को चयनित विक्रेताओं से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिये, यूनीफार्म को तीन शैक्षणिक सत्र तक अपरिवर्तनशील रखना चाहिये, रेग्युलर/हाऊस यूनीफॉम में काले व सफेद रंग (कपड़े/कैनवास) के ही जूते लागू करना एवं अन्य रंग के जूते लागू नहीं किये जाना चाहिये।
प्रत्येक निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों की समस्त जानकारी विद्यालय के सूचना पटल के साथ-साथ पोर्टल पर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित की जाये। निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2025-26 हेतु 14 नबम्बर, 2024 तक अनिवार्यतः पुस्तकों की कक्षावार सूची विद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाये।
पाठ्य पुस्तकें, पठन सामग्री, स्टेशनरी, बैग, यूनीफॉर्म, स्पोर्ट्स किट, जूते मोजे, टाई बैल्ट आदि को प्रतिस्पर्धी दरों पर क्रय करने की सुविधा हेतु फरवरी एवं मार्च 2024 में पुस्तक मेलों का आयोजन किया जायेगा जिसके आयोजन की सूचना समस्त निजी विद्यालयों द्वारा संबंधित अभिभावकों को एवं सोशल मीडिया, समाचार पत्र आदि के माध्यम से दी जानी चाहिये।
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