जुआ फड़ से कुल 4,77,860/-की जप्ती..ड्रिड्रंक एण्ड ड्राईव करने वाले 40 वाहनों पर यातायात पुलिस की कार्यवाही..फाँसी लगाकर आत्म हत्या करने के मामले में आरोपियान को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय..

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अवैध जुआँ के विरुद्ध थाना दमोह देहात के द्वारा की गई कार्यवाही..

दमोह। श्रुतकीर्ति सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक जिला दमोह के निर्देशन एवं संदीप मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह तथा नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में अवैध जुआ के विरुध्द प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत दिनांक 21-10-2024 को थाना दमोह देहात क्षेत्रांतर्गत अवैध र्जुआ मे संलिप्त व्यक्तियों के विरूध्द कार्यवाही की गयी।

दिनांक 20-10-2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक दमोह की विशेष टीम एवं थाना दमोह देहात की टीम द्वारा ग्राम चौराई मे पानी की टंकी के पास खम्भे पर लगे बल्ब के उजाले में चल रहे जुआ फड़ पर कार्यवाही की गई। जिसमें 13 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मौके से आरोपियों के पास एवं फड़ से कुल 39,860/-रुपये नगद एवं 11 मोबाईल कीमती 38,000/- रुपये एवं 01 बोलेरो कार कीमती 4,00,000/- रुपये कुल 4,77,860/-की जप्ती की गई।

ड्रिड्रंक एण्ड ड्राईव करने वाले ओवर लोड भारी वाहन सहित कुल 40 वाहनों पर यातायात पुलिस की कार्यवाही

श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक जिला दमोह के निर्देशन एवं श्री संदीप मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला दमोह के मार्गदर्शन में श्री दलवीर सिंह मार्को थाना प्रभारी यातायात द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चेकिंग कर कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 20-10-2024 को निरीक्षक दलवीर सिंह मार्को थाना प्रभारी यातायात द्वारा थाना स्टाफ के साथ वाहन चेकिंग के दौरान माल वाहक, भारी वाहनों एवं यात्री वाहनों की सघन चेकिंग के दोरान दस्तावेजों की जांच कर वाहन चालकों की ब्रीथ एनालाईजर के माध्यम से चौकिंग की गई। चौकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक MP 07 HB 5619 का चालक ड्रिंक एण्ड ड्राईव करते हुये पाये जाने पर जप्ती पंचनामा तैयार कर ट्रक जप्त किया गया जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा साथ ही चालक का ड्राईविंग लायसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को पत्र भेजा जावेगा तथा ट्ररक क्रमांक UP 91 AT 0322 वजन क्षमता से अधिक माल परिवहन करने पर 18,000 रूपये का समन शुल्क वसूला गया। साथ ही शहर के अलग-अलग स्थानों पर सघन वाहन चैकिंग लगाकर कुल 35,500 रूपये समन शुल्क वसूला गया।

थाना तेंदूखेडा जिला दमोह पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 453/24 धारा 108, 3(5) बीएनएस में कायमी के तुरंत बाद आरोपियान को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय

दमोह। श्रुतकीर्ति सोमवंशी पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशन एवं संदीप मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के मार्गदर्शन में तथा देवी सिंह ठाकुर एसडीओपी तेंदूखेडा के नेतृत्व में विजय अहिरवार थाना प्रभारी तेंदूखेडा द्वारा अपराध क्रमांक 453/2024 के आरोपियान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया

थाना तेंदूखेडा के मर्ग क्रमांक 65/2024 धारा 194 बीनएनएसएस. की जांच में पाया गया कि दिनांक 19.10.2024 को मृतक रामकिशोर पिता रामशरण निसपैया उम्र 68 साल निवासी ग्राम सैलवाडा के पुत्र मोहित के साथ आरोपी राममिलन गोस्वामी, बड्डाई उर्फ रामकुमार गोस्वामी, शिवम गोस्वामी द्वारा मारपीट की गई। जिस पर रामकिशोर आरोपियों को समझाने के लिए उनके घर गया। जिस पर आरोपियो द्वारा सत्यम गोस्वामी, सिद्धांत गोस्वामी एवं रीतेश गोस्वामी के साथ मिलकर पिता-पुत्र की मारपीट की गई। मारपीट की घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर थाना तेंदूखेडा में अपराध क्रमांक 447/2024 धारा 296, 115, 351 (2), 3(5) बीनएनएस. का अपराध कायम किया गया। उक्त घटना में अपने से छोटों द्वारा मारपीट कारित किये जाने से क्षुब्ध होकर प्रताड़ना के कारण मृतक रामकिशोर पिता रामशरण निसपैया उम्र 68 साल निवासी ग्राम सैलवाडा ने फाँसी लगाकर आत्म हत्या कर ली एवं सुसाईड नोट में आरोपी राममिलन गोस्वामी एवं बड्डाई गोस्वामी के द्वारा मारपीट करने से आत्म हत्या कारित करना लेख किया है। उक्त घटना के आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 453/24 धारा 108,3 (5) बीएनएस के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

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