विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत् उपजेल हटा में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न…

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विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत् उपजेल हटा में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

दमोह : 04 नवम्बर 2024

            राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार तिवारी के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति हटा सुनील कुमार के मार्गदर्शन में 04 नवंबर से 09 नवंबर 2024 तक न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत् गत दिवस उपजेल हटा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवेन्द्र अतुलकर, अधिवक्ता हरेन्द्र सिंघई, अधिवक्ता एम.एस. नरेलिया, अधिवक्ता अमिताभ चतुर्वेदी, जेलर नागेन्द्र चौधरी, बंदी एवं जेल स्टॉफ उपस्थित रहा।

            न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा देवेन्द्र अतुलकर द्वारा उपस्थित बंदियों को जानकारी देते हुये बताया कि अपराध के लिए बढ़ाया गया पहला कदम हमें व हमारे परिवार को कई कदम पीछे ढ़केल देता है, इसलिए हमेशा अपराध करने से बचें क्योंकि अपराध करने से अपराध करने वाला व्यक्ति ही नही अपितु उसका पूरा परिवार व समाज व देश सभी प्रभावित होते हैं। अगर व्यक्ति अपराध करने से पहले उसके दुष्परिणाम आदि के बारे में विचार कर ले तो निश्चित ही वह अपराध करने से बचेगा। उन्होंने कहा बंदी यहॉ से जाने के बाद ऐसा कोई आपराधिक कृत्य करने से बचे जिससे कि उन्हें वापिस यहॉ आना न पड़ें। प्रायः यह देखा गया कि व्यक्ति कभी-कभी गलत व्यक्ति के सम्पर्क में आने व नशे के कारण आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, इसलिए हमेशा कुसंगति से बचे तथा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करे, क्योंकि नशे के पश्चात् व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है तथा वह अपने व अपने परिवार के भले बुरे का विचार किये बिना ही अवैधानिक कार्यो में लिप्त हो जाता हैं।

            इस अवसर पर बंदीयों को निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा की नशा पीड़ित योजना, प्ली बार्गेनिंग, आदि विभिन्न कानूनी जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित बंदियों के उनके प्रकरण में होने वाली प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

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