महिला सरपंच और देवर पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत दर्ज हो एफआईआर – भगवती मानव कल्याण संगठन , संगठन ने पुलिस अधीक्षक को फिर सौंपा ज्ञापन..

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महिला सरपंच और देवर पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत दर्ज हो एफआईआर – भगवती मानव कल्याण संगठन , संगठन ने पुलिस अधीक्षक को फिर सौंपा ज्ञापन..

दमोह – भगवती मानव कल्याण संगठन ने महाकाल ढाबा संचालक श्रीमति रश्मि (सरपंच) पति अजय यादव एवं दीपू यादव पिता गोरेलाल यादव के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करने पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में मांग की गई कि ग्राम पंचायत कुम्हारी की सरपंच उनके देवर दीपू यादव द्वारा गलत व अवैधानिक तरीके से कार्य किये जा रहे है जैसे कि अवैध शराब का क्रय-विक्रय किया जाता है। सरपंच श्रीमति रश्मि यादव एवं उनके देवर दीपू यादव द्वारा अलग-अलग तीन जगहों पर अवैध शराब का विक्रय किया जाता है जिसमें सरपंच पति जो कि पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पदस्थ उनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये इस कार्य में सहयोग किया जाता है।

यह कि कुम्हारी थाना अंतर्गत महाकाल दाबा में सुबह लगभग 09-10 बजे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकत्ताओं को जानकारी मिली की महाकाल ढाबा खसरा नं. 1113/1/2 एवं महाकाल दाबा के पास बने नीलें चद्दर टीनशेड जिसका खसरा नं. 1110 /2 में से अवैध शराब बरामद की और पुराना महाकाल (यादव) मांसाहारी ढाबा खसरा नं. 873 / 2 / 2 से भी अवैध शराब जप्त की जो कि भू-अभिलेख में सरपंच श्रीमति रश्मि यादव नाम से दर्ज है।

यह कि तब भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों एवं ग्रामवासियों ने घेराबंदी कर पुलिस को सूचना दी और आबकारी विभाग को जानकारी दी  यहां अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। तब कुछ ही देर बाद कुम्हारी

थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जगह से बड़ी माता में अवैध शराब जब्त की। जिसमें संगठन के लोगो को

अलग-अलग कार्यवाही आबकारी अधिनियम 34 (2) में संगठन के कार्यकर्त्ताओं को साक्षी बनाया गया। और थाना द्वारा कहां गया कि हम इसकी जांच कर जिसके नाम से ढाबा और जमीन होगी उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेगे। यह कि उपरोक्त जितनी भी जगहों पर शराब पकड़ी गई वह सारी जमीन महाकाल ढाबा सहित श्रीमति रश्मि यादव सरपंच स्वयं की है और उनके द्वारा, ही इनका संचालन किया जाता है। भगवती मानव कल्याण संगठन यह मांग करता है कि सरपंच श्रीमति रश्मि यादव के नाम से जो जमीन है व महाकाल ढाबा उन्ही के यहां से 45 पेटी अवैध शराब जप्त की गई है। उन पर धारा 34 (2) की कार्यवाही करते हुये एफ.आई.आर. दर्ज की जायें।

इसके पूर्व दिनांक 25.10.2024 को ज्ञापन के माध्यम से कार्यवाही की मांग की थी जिसमें एडीशनल एस.पी. ने कार्यवाही के लिये आश्वस्त किया था लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही की गई।

ज्ञापन सौंपने में भगवती मानव कल्याण संगठन

जिला दमोह के कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे।

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