ई-सेवा केन्द्र का हुआ लोकापर्ण..20 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित..

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पक्षकार को सुविधा हो उसकी मदद के लिये ई-सेवा केन्द्र सिस्टम चालू किया गया है

निश्चित रूप से यह पक्षकार को मदद करेगा-न्यायामूर्ति द्विवेदी

ई-सेवा केन्द्र का हुआ लोकापर्ण

दमोह : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर संविभाग न्यायमूर्ति जिला दमोह श्री संजय द्विवेदी ने आज जिला न्यायालय में नव निर्मित ई-सेवा केन्द्र का लोकापर्ण किया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी खासतौर पर मौजूद थे।

             इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी ने कहा न्यायालय पक्षकारों के लाभ के लिए है, पक्षकार कोर्ट में आता है, तो एक यह रहता है की जो अनभिज्ञ है, कोर्ट की प्रोसिडिंग की उसको कोई जानकारी नहीं है, या उसकी कोई अपनी समस्या है, तो इसलिए वहाँ से यह उनको ज्यूडीसरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, की कम से कम उनको अपने मुकदमे का बेसिक नॉलेज हो की कहाँ, कौनसी कोर्ट है, तो यह इन्फॉर्मेशन के लिए हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

            न्यायमूर्ति श्री द्विवेदी ने कहा कोई नया लिटीगेन्ट है, कोई कोर्ट प्रोसिडिंग को नहीं जानता, तो उसको सुविधा हो, उसको कोई असुविधा ना हो उसके लिए, उसकी मदद के लिए यह यह सिस्टम चालू किया है और निश्चित रूप से यह पक्षकार को मदद करेगा।

            उन्होंने कहा यहां इंस्पेक्शन करने आए थे, अधिवक्ताओं ने हमें बुलाया, अधिवक्ता भी हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं, हम अपने परिवार के फंक्शन में आए है।

            इस दौरान न्यायाधीश गण के अलावा, डीपीओ, एडीपीओ, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज और समस्त अधिवक्ता संघ, विधिक सहायता अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी गण मौजूद थे।

अवमानक सामग्री विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर एक अनावेदक पर

20 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित

दमोह :  खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अवमानक खाद्य पदार्थ दही के विक्रय पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 01 अनावेदक पर 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।

            खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत (बुधौलिया) द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर किल्लाई नाका जबलपुर रोड तहसील दमोह निवासी अनावेदक आदित्य सिंघई पिता प्रवीण सिंघई द्वारा खाद्य पदार्थ दही विक्रय करने के आरोप में 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।

            अधिरोपित शास्ति की राशि स्टेट बैंक आफ इंडिया मुख्य शाखा दमोह में चालान द्वारा शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी। उन्होंने आदेशित किया है कि क्रय की गई सामग्री को अपील अवधि पश्चात विनिष्टिकरण किया जाये।

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