पेट्रोल पंप की स्वीकृति निरस्त कराने रच रहे साजिश
गैसाबाद थाना प्रभारी पर भी कर चुके हैं हमला
तीसरी पार्टी को मिल सके फायदा..
दमोह- हटा ब्लाक के अंतर्गत गैसाबाद गांव में स्वीकृत हुए पेट्रोल पंप को निरस्त कराए जाने की अनेक साजिशे चल रही हैंं। कोर्ट से लेकर पुलिस तक घेरने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकि स्वीकृत अभ्यर्थी की जगह तीसरे आवेदक को फायदा मिल सके। इस पूरे मामले में तीसरा आवेदक जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, उसमें मुख्य नाम देवेंद्र चौरसिया के पुत्र सोमेश चौरसिया का सामने आ रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि इन सब शिकवे शिकायतों के बाद यदि किसी को फायदा होगा तो वह सीधे सोमेश चौरसिया को पहुंचेगा।
भले ही पर्दे के पीछे तीसरा आवेदक सोमेश चौरसिया हो, लेकिन मुख्य रूप से सामने गैसाबाद का घंसू प्रजापति है जो रूबी चौरसिया जिनका पेट्रोल पंप स्वीकृत हुआ है, उनका पड़ोसी हैँ। जो न्यायालय से लेकर राजस्व न्यायालय तक गया। पेट्रोल पंप कंपनी तक पहुंचा। लेकिन हर जगह रूबी चौरसिया के पक्ष में फैसला गया तो खीज कर अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अपने घर की महिलाओं को आगे कर गैसाबाद थाना पुलिस बल पर ही अनर्गल शिकायतें करा रहा है।
थाना प्रभारी को रोड पर पटका
घंसू प्रजापति के पीछे इतना तगड़ा बैक सपोर्ट है कि उसके घर की महिलाएं इतनी दबंग है कि उन्होंने महिला थाना प्रभारी, महिला आरक्षक के साथ ही पुलिस के प्रधान आरक्षक को पीट दिया। अब उल्टे घंसू प्रजापति पुलिस पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। इस सबके मुख्य उददेश्य यह है कि ऐन-केन प्रकारेण पेट्रोल पंप की स्वीकृति निरस्त कराई जाए।
पेट्रोल पंप निर्माण से जोड़ा पूरा मामला
दरअसल यह पूरा मामला 2023 में चयन से जुड़ा हुआ है। जिसमें इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप डीलर चयन में तीन प्रतिभागियों ने आवेदन किया था जिसमें 1. रूबी चौरसिया, 2. शुभम चौरसिया एवं 3. सोमेश चौरसिया प्रतिभागी के रूप में भाग लिया और 1. रूबी चौरसिया का पेट्रोल पंप डीलर चयन हो गया जो विवाद की वजह बताई जा रही है। इसके संबंध में दमोह कलेक्टर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक को रूबी चौरसिया के पति श्रीकांत चौरसिया के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें प्रतिभागी रूबी चौरसिया एवं शुभम चौरसिया की किसी न किसी रूप से परेशान कर तीसरे प्रतिभागी को लाभ देने की मंशा से मामला षडयंत्र बताया है।
उक्त मामले में रूबी चौरसिया के पति श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि धांसू प्रजापति के द्वारा पेट्रोल पंप निर्माण होने वाली जगह पर सिविल दावा भी लगया गया जो माननीय न्यायलय प्रथम व्यवहार न्यायधीश कनिष्ठ खंड हटा जिला दमोह के पारित आदेश दिनांक 13 मई 2024 के तहत विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप आवेदक का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, (आई ए नंबर 1/24) दिनांकित 10/01/2024 अस्वीकार किया गया है। जिसके बाद पुन: माननीय न्यायलय प्रथम जिला न्यायधीश हटा जिला दमोह म0प्र0 के पारित आदेश दिनांक 05/08/2024 अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन विचारोपरांत स्वीकार योग्य न पाते हुये निरस्त किया गया था।
इसके बाद दिनांक 7 नवंबर 2024 को हटा तहसील में पुन: धांसू प्रजापति के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताया गया कि शुभम पिता नोनेलाल चौरसिया रूबी पति श्रीकांत चौरसिया दोनों निवासी गैसाबाद के द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना मकान निर्माण किया गया है जिसकी शिकायत पर तथ्य सामने आया कि आवेदक की भूमि खसरा नंबर 417 पर मकान निर्माण करना नहीं किया जा रहा है। जिसे तहसीलदार के द्वारा 13 नवंबर को से निरस्त कर दिया गया। किंतु प्रजापति परिवार के द्वारा चौरसिया परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि उक्त जगह पर पेट्रोल पंप का निर्माण ना हो।
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