खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा दमोह शहर के रिटेल किराना स्टोर का
किया गया औचक निरीक्षण
परिसर में संग्रहित एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री की 88 किलो मात्रा मौके पर की गई विनष्टीकरण
मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी से परखी गई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता
दमोह : 27 नवम्बर 2024
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया द्वारा दमोह शहर में रिटेल किराना स्टोर एवं मार्ट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यवाही दमोह शहर में विवेकानंद नगर स्थित एस. मार्ट रिटेल स्टोर में की गई। उक्त परिसर में विक्रय हेतु संग्रहित एप्पल ब्रांड टोस्ट, ब्रिटानिया ब्रांड मॉम्स मैजिक बिस्किट, श्रीजी ब्रांड नमकीन, बालियान ब्रांड पास्ता के नमूनें जांच हेतु लिए गए। इसी तरह बालाकोट रोड, किल्लाई नाका स्थित कुबेर मार्ट का औचक निरीक्षण किया गया। परिसर में संग्रहित मेथी दाना लूज, बिट्टू ब्रांड हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर एवं 370 ब्रांड लाल मिर्च पाउडर के नमूनें जांच हेतु लिए गए। इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान खाद्य परिसर में फ़ूड लाईसेंस की प्रति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित पाई गई। कार्यरत कर्मचारियों का वार्षिक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने एवं कार्यरत कर्मचारियों को एप्रन एवं हेड कवर का इस्तेमाल करने के मौके पर निर्देश दिए गए। निरीक्षण में दोनों परिसर में एक्सपायरी डेट के घी, मसाले, चायपत्ती, खाद्य तेल एवं अन्य खाद्य सामग्री की कुल मात्रा 88 किलोग्राम जिसका बाजार मूल्य 39,421 रुपए है, का मौके पर विनष्टीकरण किया गया। मौके पर दोनों रिटेल स्टोर संचालक को परिसर में एक्सपायरी डेट के किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह एवं विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी की सहायता से खाद्य तेल, मसाले, घी, पास्ता, नमकीन, दालें, ड्राई फ्रूट्स एवं अन्य किराना खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई।
अवैध शराब बिक्री रोकने भगवती मानव कल्याण संगठन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा
दमोह – भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह ने जबेरा तहसील में अबैध शराब की बिक्री रोकने के संबध में पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि जबेरा तहसील के 4 ग्रामों मे भगवती मानव कल्याण संगठन ने ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम में बैठक करके ग्राम पंचायत के द्धारा निर्णण लिया गया था कि आज दिनांक से हमारे ग्राम में कोई भी व्यक्ति अबैध शराब कि ब्रिक्री नही करेगा एवं ना ही कोई शराब पीकर गाली गलौच करेगा यह निर्णय सर्वसहमति से लिया गया था । एवं ग्राम पंचायत के द्धारा प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें सैकडो लोगो के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव व प्रतिवेदन थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया था । श्रीमान जी अभी वर्तमान में चारो ग्रामों में अबैध शराब कि बिक्री की जा रही है और पुलिस प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्यवही नही की जा रही है । जिन ग्रामों में अबैध शराब करने का निर्णय लिया गया और शराब बैची जा रही है उनकी जानकारी निम्नानुशार है उनकी जानकारी प्रपत्र में संलग्न है । अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि निम्न ग्रामों की अबैध शराब बंद कराई जाये अगर 7 दिवस के अंदर अबैध शराब कि बिक्री बंद नही होती तो भगवती मानव कल्याण संगटन ग्रामीणो के साथ धरना प्रदर्शन के लिये बाध्य हो जायेगा।
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