हटा के बहुचर्चित चौरसिया हत्याकांड मामले में न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला..

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हटा के बहुचर्चित मामले में न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला,पूर्व विधायक रामबाई सिंह के पति, देवर सहित 25 आरोपियों को आजीवन कारावास, विकास बरी..

दमोह/हटा – न्यायालय सुनील कुमार कौशिक, एडीजे-द्वितीय, हटा की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक-एसटी 30/19 थाना-हटा (अपराध क्रमांक-143/19) धारा-302,307,294,323,324,325,147,148,149,120बी,201भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट में आरोपीगण पूर्व विधायक रामबाई सिंह के देवर चंदू सिंह उर्फ कौशलेन्द्रं सिंह परिहार बांसा, पति गोविंद सिंह परिहार ग्राम हिनौता, गोलू सिंह परिहार,श्रीराम शर्मा हटा,अमजद पठान उर्फ बूठा हटा,लोकेश सिंह, गोलू, इन्द्रपाल, सिंह हटा, आनीश, सोहिल, शाहरूख, सोहिल पठान, मोनू, आकाश, संदीप, सुकेंद्र बलवीर,विक्रम, राजा डॉन, खूबचंद्र, फुकलू, शैलू, किशन, मजहर, सहित 25 आरोपीगणों को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास व अर्थदंड लगाया है और एक आरोपित विकास पटेल को बरी किया गया.अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक उमेश सोनी द्वारा प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटैल के मार्गदर्शन में की गई. संक्षेप में अभियोजन कहानी में बताता कि मृतक के भाई महेश चौरसिया द्वारा इस आशय की सूचना थाने में दर्ज कराई कि वह हटा में रहता है, ठेकेदारी का व्यावसाय करता है, ग्राम ढोलिया खेडा में डामल प्लान्ट है. जो कि वह और उसका भाई मृतक देवेन्द्रे चौरसिया देखरेख करते है. दिनॉक 15 मार्च 2019 को सुबह करीब 10.45 बजे वह और उसका भाई देवेन्द्र चौरसिया तथा देवेन्द्रे का बेटा सोमेश और मेरा लडका अनिमेश प्लांट के ऑफिस को खोलने के उदेश्य से पहुंचे थे. प्लांट पहुंचकर मोटर साईकिल से उतरकर ऑफिस का ताला खोलने लगे. इसी बीच प्लांट के गेट के पास एक काले रंग की जीप व एक टीयूबी गाडी और चार मोटर साईकिलों पर सवार चंदू उर्फ कौशलेन्द्र सींग, गोविंद सिंह, गोलू सींग, श्रीराम शर्मा, अमजद पठान उर्फ बूठा, लोकेश सिंह एवं इन्द्र पाल पटेल व अन्य लोग एक राय होकर अपने हाथों में लाठी, राड लेकर दौडते हुए आये और गोविंन्द सिंह ने देवेन्द्र चौरसिया को मॉ-बहिन की गंदी-गंदी गालिया देकर बोला कि तूने पार्टी क्योे बदली और एकदम से जान से मारने की नियत से सभी लोग मेरे भाई देवेन्द्र को मारने लगे, सोमेश बचाने आया तो उसके उपर भी प्राणघातक हमला कर राड, लाठी से मारने लगे. देवेन्द्र को चंदू, गोविंद ने दोनों पैरो में व सीने , गर्दन तरफ राड से मारा तथा गोलू और श्रीराम ने लाठी से पेट तथा गले व पीठ में मारा तथा लोकेश, इन्द्रपाल सिंह ने सोमेश को लाठी राड से मारने लगे जो सोमेश को दोनों हाथों, दोनो पैरों तथा सीने में लाठी से मारा जिससे दोनों गिर गये. मैने चिल्ला कर आसपास के लोगो को बुलाया तो आरोपीगण गालियॉ देते हुए कहने लगे के कि जान से खत्म कर देगे तूने पार्टी क्यो बदली. इसके पश्चाात सभी आरोपीगण अपने वाहनों से पटेरा की ओर भाग गये. हम सभी घायल देवेन्द्र और सोमेश को हटा अस्पताल ले गये, जहां से उन्हेे दमोह अस्पताल रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान घायल देवेन्द्र की आरोपीगण द्वारा पहुंचाई गई चोटो के कारण मृत्यू हो गई. घटना स्थल का नक्शा मौका , पंचनामा तैयार किया गया. साक्षियों के कथन लेखवद्व किये गये व पुलिस थाना हटा में अपराध कमांक- 143/19 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई व विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. उक्त प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सशक्त व विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई व जिसको विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साबित भी किया गया, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीय व विधिक साक्ष्य् को न्यायालय द्वारा ग्राह करते हुए व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सशक्त विधिक प्रावधानों व न्यायदृष्टांतों व तर्कों से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायालय हटा द्वारा सभी 25 आरोपीगण को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया.

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