दमोह में नशे पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम..आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी धारा 223 के तहत कार्यवाही..

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कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम एवं थिनर पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोचर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी..

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी धारा 223 के तहत कार्यवाही

दमोह : 20 दिसम्बर 2024

            नशे के रूप में नाबालिग बच्चों / कम उम्र के बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण दमोह जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

            जारी आदेश में कहा गया है दमोह जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विक्रय नहीं करेगा। इसकी आकस्मिक जांच प्रतिमाह औषधि निरीक्षक द्वारा की जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर नियमों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाये।

            दमोह जिले में कोई भी दुकानदार बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम जैसे उत्पाद/सामग्री का नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। इसकी आकस्मिक जांच संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा की जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर नियमों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाये।

            दमोह जिले में कोई भी दुकानदार थिनर (सामान्यतया रंगों के साथ उपयोग किये जाने वाला उत्पाद) सामग्री नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। इसकी आकस्मिक जांच संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा की जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर नियमों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाये।

            दमोह जिले में कोई भी दुकानदार एसिड/क्षयकारी पदार्थ, चूर्णित (पाऊडर्ड) आर्सेनिक, टेट्राईथाइल लेड सामग्री नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। इसकी आकस्मिक जांच संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा की जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर मध्यप्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियम 2014 के तहत कार्यवाही की जाये।

            यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्व साधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियों प्राप्त की जा सकती है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराया जावेग

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