चलती बस से कूदीं नाबालिग छात्राओं को मिला त्वरित न्याय, 50-50 हजार रुपये का अंतरिम प्रतिकर स्वीकृत..

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चलती बस से कूदीं नाबालिग पीड़िताओं को त्वरित कार्यवाही कर स्वीकृत किया गया अंतरिम प्रतिकर..
दमोह : 11 फरवरी 2025
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह श्री आनंद कुमार तिवारी, के द्वारा 11 फरवरी 2025 को दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित ‘‘नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का प्रयास, चलती बस से कूदीं‘‘  खबर को संज्ञान में लेते हुये तत्काल अपराध की नाबालिग पीड़िताओं को अपराध से हुई क्षति एवं हानि को दृष्टिगत रखते हुये म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत दोनों नाबालिग पीड़िताओं को 50-50 हजार रूपये अंतरिम प्रतिकर स्वीकृत किया गया है।
   गौरतलब है नोहटा थाना अंतर्गत 10 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे दोनो नाबालिग कक्षा 9 वीं की परीक्षा देने हेतु अपने गांव से दूसरे गांव में गणित का पेपर देने जा रही थी, जिस बस से वह रोज आना-जाना करती थी वह बस सोमवार को नहीं आई थी, जिससे दोनो नाबालिग छात्रायें एक नई बस में बैठ गई, जिसमें ड्राईवर समेत चार लोग सवार थे।  नाबालिगों ने बस को रूकवाने का प्रयास किया तो बस नहीं रुकी, जिसके डर से दोनो नाबालिग एक के बाद एक चलती बस से कूद गई, गिरने के कारण दोनों के सिर में गंभीर चोटे आने के परिणाम स्वरूप चार आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के साथ ही पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया है।
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह श्री आनंद कुमार तिवारी, द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि समाज में बच्चों के प्रति बढ़ते हुये ऐसे अपराधों में पीड़ितों को भावनात्मक आघात लगता है और उसका प्रभाव काफी लंबे समय तक बना रहता है, जो उसके भविष्यवर्ती विकास, सामान्य जीवन पर विपरीत असर डालता है।  इस प्रकार के अपराधों के संबंध में संवेदनशीलता के आधार पर त्वरित कार्यवाही कर पीड़ितों को अंतरिम प्रतिकर प्रदान किया गया है, जिससे पीड़ित एवं उसके परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त हो सके।   जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया कि म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 का उद्देश्य अपराध के पीड़ितों या उनके आश्रितों को अपराध के परिणाम स्वरूप हुई शारीरिक या मानसिक क्षति/हानि के लिये प्रतिकर प्रदान किया जाता है, इसके अतिरिक्त यदि पीड़ितों को अन्य कोई चिकित्सीय सहायता या सुविधा की आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार की सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह के माध्यम से दिलाये जाने हेतु भी प्रतिबद्ध है।

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