8 मार्च को लोक अदालत: बिजली चोरी के 10 लाख तक के मामलों में मिलेगी छूट..

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दमोह में 8 मार्च को लोक अदालत: बिजली चोरी के 10 लाख तक के मामलों में मिलेगी छूट..
दमोह: 8 मार्च 2025, शनिवार को दमोह न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस बार, लोक अदालत में बिजली चोरी के 10 लाख रुपये तक के मामलों में भी छूट का प्रावधान किया गया है।
दमोह दक्षिण संभाग में बिजली चोरी के 1325 मामले लंबित हैं। इन मामलों के निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
छूट का विवरण:

  • 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू मामले
  • 10 एच.पी. तक के औद्योगिक मामले
  • प्रिलिटीगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि में 30% छूट
  • लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि में 20% छूट
    नोटिस जारी:
  • प्रिलिटीगेशन स्तर पर 890 नोटिस, 194.92 लाख रुपये की वसूली के लिए जारी
  • लिटिगेशन स्तर पर 435 नोटिस, 136.69 लाख रुपये की वसूली के लिए जारी
    कार्यपालन अभियंता, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दमोह दक्षिण संभाग ने सभी से अपील की है कि वे लोक अदालत में शामिल होकर अपने मामलों का निपटारा कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।

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