नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी धीरेंद्र राजपूत को 20 साल का कठोर कारावास: शाजापुर कोर्ट का अहम फैसला
शाजापुर: शाजापुर की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी धीरेंद्र राजपूत को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। जिला मीडिया प्रभारी एवं ए.डी.पी.ओ. शाजापुर सचिन रायकवार ने मीडिया को इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी।
घटना 28 जून 2023 को सामने आई, जब मोहन बड़ोदिया थाना में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 27 जून को नाबालिग को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान शुरू किया और जल्द ही नाबालिग लड़की को राजस्थान के जैसलमेर जिले से आरोपी धीरेंद्र राजपूत के कब्जे से बरामद कर लिया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी धीरेंद्र राजपूत के कहने पर वह उसके साथ चली गई थी। आरोपी ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और पत्नी की तरह रखते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया।
इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शाजापुर ने आरोपी धीरेंद्र पिता कन्हैयालाल, निवासी ग्राम हरनाथपुरा, पुलिस थाना सुठालिया, जिला राजगढ़ को दोषी ठहराया।
न्यायाधीश ने धीरेंद्र राजपूत को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (एल)/6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 5000/- रुपये का अर्थदंड, साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले से समाज में एक मजबूत संदेश गया है कि नाबालिगों के प्रति ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास:

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