किल्लाई नाका हत्या कांड में आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला
प्रफुल्ल बर्मन को उम्रकैद और ₹2000 जुर्माने की सज़ा
दमोह। वर्ष 2022 में किल्लाई नाका पर हुई हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रफुल्ल बर्मन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹2000 के जुर्माने से दंडित किया है।
घटना 4 दिसंबर 2022 की है, जब थाना कोतवाली को सूचना मिली कि किल्लाई नाका क्षेत्र में जयसिंह और प्रफुल्ल बर्मन के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रफुल्ल बर्मन ने जयसिंह पर चाकुओं से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल जयसिंह को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मामले में थाना कोतवाली ने अपराध क्रमांक 916/22 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। जयसिंह की मृत्यु के बाद मामले में धारा 302 जोड़ी गई। तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक भावना दांगी ने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश श्री उदय सिंह मरावी ने आरोपी प्रफुल्ल बर्मन पिता सुखदेव बर्मन, निवासी पुराना थाना दमोह, को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।



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