जिला जेल दमोह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
बंदियों को दी गई निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी
दमोह –
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता के निर्देशन में आज जिला जेल दमोह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला, सचिव – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह, श्री रजनीश चौरसिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं जेल अधीक्षक श्री सी.एल. प्रजापति उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला ने बंदियों से उनके न्यायिक प्रकरणों की जानकारी ली एवं उनकी विधिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उनके समाधान हेतु उचित परामर्श दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि प्रत्येक बंदी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण हरसंभव सहायता प्रदान करेगा।
श्री रजनीश चौरसिया ने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं तथा बंदियों के लिए उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र बंदी उचित आवेदन के माध्यम से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं।
जेल अधीक्षक श्री सी.एल. प्रजापति ने अपने संबोधन में जेल मैनुअल के अनुरूप जेल में प्रतिदिन संचालित गतिविधियों की जानकारी साझा की तथा बंदियों के मानसिक और सामाजिक उत्थान हेतु चलाए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिविर में पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
शिविर के दौरान अन्य जेल स्टाफ भी उपस्थित रहा। इस आयोजन का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ना था।



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