दमोह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
दमोह।
जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु एक अहम कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन के आधार पर, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत थाना बटियागढ़ के अपराधी अक्कू उर्फ विजय शुक्ला (पिता परषोत्तम शुक्ला, निवासी ग्राम बटियागढ़) पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को आगामी 30 दिवस तक निर्धारित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में वह प्रत्येक सोमवार को थाना बटियागढ़ में उपस्थिति दर्ज कराएगा और एक सामान्य नागरिक की भांति आचरण बनाए रखेगा।
निर्देशों का उल्लंघन करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 14 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीय मुहर के साथ प्रभावी किया गया है।


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