दमोह में मोहन भागवत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर FIR दर्ज कराने की मांग..
दमोह।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख श्रद्धेय मोहन भागवत जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा एवं निराधार आरोप लगाने के मामले में पुलिस अधीक्षक दमोह को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन 06 अगस्त 2025 के दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि (जबलपुर संस्करण) में प्रकाशित एक विवादित खबर के संदर्भ में दिया गया।
आवेदन में कहा गया है कि हरिभूमि में प्रकाशित खबर सयुंक्त क्रांति पार्टी के अध्यक्ष एवं लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते के बयान पर आधारित है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय भारत सरकार को एक ज्ञापन देकर न केवल मोहन भागवत जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे और हत्या की साजिश जैसे गंभीर एवं असत्य आरोप भी लगाए।
आवेदनकर्ताओं का आरोप है कि इस तरह की तथ्यहीन, भ्रामक और झूठी खबरें न केवल समाज में अशांति फैलाने का काम करती हैं, बल्कि देश की एकता, अखंडता एवं धार्मिक सौहार्द को भी प्रभावित करती हैं।
ज्ञापन में मांग की गई है कि किशोर समरीते एवं हरिभूमि समाचार पत्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं — 153A, 295A, 500, 505, 299, 352, 353(2) आदि के तहत FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, ऐसे असत्य एवं भड़काऊ बयानों और प्रकाशनों पर भविष्य में रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



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