हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने एक साल का सश्रम कारावास भी सुनाया
दमोह: एक साल पहले हुई हत्या के एक मामले में, दमोह के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिराज अली ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सत्र प्रकरण क्रमांक 74/24, ‘राज्य विरुद्ध बृजलाल +4 अन्य’ में आया है।
क्या था मामला?
अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि यह घटना 15 मई 2024 को माडियादो गाँव में उप तहसील परिसर के पीछे हुई थी। आरोपी बृजलाल उर्फ बिज्जू आदिवासी ने कुल्हाड़ी से और उसके साथ अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों से शंकर लाल पर हमला किया। जब शंकर लाल की पत्नी सीताबाई ने शोर मचाया, तो आरोपी भाग गए। बाद में, शंकर लाल की पत्नी ने मडियादो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस और अभियोजन की प्रभावी भूमिका
थाना प्रभारी उप निरीक्षक बृजेश पांडे ने घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर मामले की गहनता से जांच की और आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय में, शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर और राजेंद्र यादव ने मामले की प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, माननीय न्यायाधीश ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी पाया।
दोषियों को मिली सजा
न्यायाधीश ने आरोपी बृजलाल उर्फ बिज्जू आदिवासी (58), बद्री आदिवासी (23), उर्मिला आदिवासी (20), दुर्ग उर्फ टाई आदिवासी (26), और बंटी उर्फ भगवानदास आदिवासी (24) को हत्या (धारा 302/149) के लिए आजीवन कारावास और दंगा करने (धारा 148 आईपीसी) के लिए एक साल का सश्रम कारावास सुनाया। सभी आरोपी भरयाना मोहल्ला, मडियादो के निवासी हैं।



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