दमोह में कोडिन युक्त दवाओं के क्रय-विक्रय पर सख्ती: नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस होगा निरस्त..
बिना प्रिस्क्रिप्शन कोडीन सिरप बेचने पर प्रतिबंध; रिटेलर के लिए मासिक सीमा 50 बोतल तय
दमोह: 17 अक्टूबर 2025
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, दमोह द्वारा जिले में कोडिन घटक युक्त दवाईयों के क्रय-विक्रय को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक महिमा जैन ने सभी दवा व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि बिना डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन (पर्चे) के कोडीन सिरप मरीजों को न दी जाए। प्रिस्क्रिप्शन पर दुकान की सील, साइन और दिनांक अंकित करना भी अनिवार्य है।
क्रय-विक्रय की मात्रा निर्धारित:
शासन द्वारा कोडिन युक्त दवाओं के लिए क्रय-विक्रय की मात्रा निर्धारित की गई है:
- होलसेलर: अधिकतम 1000 बॉटल्स प्रति माह।
- रिटेलर: अधिकतम 50 बॉटल्स प्रति माह। विशेष परिस्थिति में इससे अधिक मात्रा के लिए शासन को जानकारी देना अनिवार्य है।
औषधि निरीक्षक ने सभी व्यापारियों को अनाधिकृत डॉक्टर या बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल मेडिसिन और नारकोटिक्स मेडिसिन किसी भी आमजन को नहीं देने के सख्त निर्देश दिए हैं।
औषधियों की गुणवत्ता जांच पर कार्रवाई:
हाल ही में मनमीत फर्मास्यूटिकल संचालक की 70 दवाओं की लिस्ट की जांच रिपोर्ट कंपनी द्वारा दी गई थी। इसके बाद 15 अक्टूबर को औषधि निरीक्षक ने जेनेटिक बायोसिस कंपनी के विभिन्न डिवीजनों के प्रोडक्ट की जानकारी लेते हुए 9 ड्रग के सैंपल लिए गए, जिन्हें 16 अक्टूबर को जांच हेतु शासकीय प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है।
जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) घोषित की गई दवाओं के क्रय-विक्रय के संबंध में शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया गया है और इन दवाओं को वापस लेने की प्रक्रिया कर औषधि प्रशासन दमोह को सूचित करने को कहा गया है।



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