दमोह : 29 नवम्बर 2023
जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 02 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
उन्होंने थाना बटियागढ़ के अनावेदक अखलेश गर्ग पिता परसराम गर्ग निवासी ग्राम घुराटा एवं अनावेदक विज्जू ऊर्फ विजय पिता गोविंद अठ्या निवासी ग्राम मेनवार को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार अनावेदकगण प्रत्येक सोमवार को थाना प्रभारी बटियागढ़ के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मतगणना कार्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा
किसी भी प्रकार के बैग या अन्य वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा
दमोह : 29 नवम्बर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मतगणना 03 दिसम्बर 2023 को स्थानीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर दमोह में संपन्न होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों, अभ्यर्थियों, मतगणना ऐजेन्टों को जारी किये गये प्रवेश पत्र अनुसार प्रवेश दिया जाये। प्रवेश के दौरान सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जाये यथा मतगणना कार्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के बैग या अन्य वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मोबाईल/केलकूलेटर/अन्य इलेक्ट्रानिक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी जाये। पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह के परिसर में मीडिया कक्ष स्थापित किया गया है, मीडिया कर्मियों को गणना हॉल के अंदर मोबाईल ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मीडिया कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे। अन्य किसी प्रकार के प्रवेश पत्र होने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाये। मीडिया कक्ष में मीडिया कर्मियों के संचार हेतु एक दूरभाष की व्यवस्था की गई है।
महिला कर्मचारी, महिला अभ्यर्थी, महिला गणना ऐजेन्टों को किसी भी प्रकार के बैग, सामग्री, मोबाईल ले जाने की जांच हेतु महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाये। अभ्यर्थियों द्वारा मतगणना ऐजेन्टों हेतु खाने, नाश्ते के पैकिट भेजे जाने हेतु निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रवेश पत्र अनुसार ही संबंधित व्यक्ति को प्रवेश द्वार तक ही जाने दिया जाये। गणना अभिकर्ताओं को भेजे जाने वाले नाश्ते के पैकिट पूर्णरूप से जांच की जाये।
मतगणना परिसर में किसी भी व्यक्ति को बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, लाईटर, माचिस, चाकू अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लाने पर प्रतिबंध रहेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफीसर/सहायक रिटर्निंग ऑफीसर तथा अन्य मजिस्ट्रेट जो ड्यूटी पर तैनात रहेंगे के द्वारा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार परिचय पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाये।
उन्होंने कहा है कार्यवाही सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये की जाये, ताकि किसी प्रकार का अवरोध मतगणना के दौरान उत्पन्न न हो। मतगणना परिसर के सभी कक्षों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाये गये है। जो सम्पूर्ण मतगणना के दौरान संचालित रहेगें। जिसमें पुलिस सुरक्षा कर्मियों द्वारा निगारानी रखी जायेगी।
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