अनुसूचित जाति वर्ग के लिए डॉ. आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, 108 हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित..

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अनुसूचित जाति वर्ग के लिए डॉ. आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, 108 हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित..


दमोह। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित डॉ. भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए दमोह जिले में 108 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने पात्र हितग्राहियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।


जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के प्रभारी अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फुलपगारे ने बताया कि योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष आयु के ऐसे आवेदकों को मिलेगा, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक के डिफाल्टर न हों।


योजना के तहत हितग्राहियों को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 हजार से ₹1 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही नियमित रूप से ऋण चुकाने की शर्त पर 5 वर्ष तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान भी निगम द्वारा दिया जाएगा।


इच्छुक आवेदक https://samast.mponline.gov.in⁠� के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय (कक्ष क्रमांक-20) में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।

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