कृषक की सब्सिडी 4,36,125/रु की राशि के पक्ष में अहम फैसला

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग दमोह द्वारा कृषक की सब्सिडी 4,36,125/रु की राशि के पक्ष में अहम फैसला

दमोह – कृषक धमेन्द्र दुबे पिता श्री गयाप्रसाद दुबे, उस 40 वर्ष निवासी चन्डी जी वार्ड, हटा, जिल्ला दमोह में 04/01/2016 द्वारा कस्टम हायरिंग योजना सेंटर हेतु 11.34,790/8 रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसकी मार्जिन मनी 2,27,000/रु उसने जमा की थी तथा उसे उक्त ऋण पर 4,36,125/5 रूपये की सब्सिडी प्राप्त हुई थी, परन्तु अनावेदक बैंक द्वारा सब्सिडी की राशि जो आदेश दिनांक 28/01/2016 से प्राप्त हुई थी जिसको लगभग 4 साल बाद जमा किया और उससे सब्सिडी की राशि पर भी व्याज लिया गया है। न्यायालय में परिवाद क्रमांक 210/2022 दिनांक 15/06/2021 को प्रस्तुत किया गया तब बैंक ने ली गई, व्याज की अधिक राशि में से 3,00,000/८ लौटाये एवं दिनांक 13/12/2023 को एक अहम आदेश देते हुये अनावेदकगण 1. शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हटव जिला दमोह 2. कार्यपालन यंत्री, कार्यालय कार्यपालन यंत्री बीहड़ कृषक करण योजना सागर संभाग एवं 3. प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस, यूनिवर्सिटी रोड, 7 सिविल लाईन, सागर, म.प्र. एवं 4. प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कार्पोरेशन ऑफिस, चन्द्रमुखी नरीमन प्वाइंट मुम्बई (महाराष्ट्र) जिसमें अनावेदक क्रमांक 1,3 व 4 आदेश देते हुये कहा है कि अनुदान राशि जो कि दिनांक 28/10/2016 को प्राप्त हुई थी, दिनांक 28/10/2016 को ही ऋण खाते में जमा की जाकर, अवशेष राशि पर किस्त व ब्याज की तालिका पुनः तैयार की जाकर, 3,10,309/8 अतिरिक्त व्याज जो भी समायोजन बनाता है सब्सिडी राशि घटाकर यदि ब्याज लिया गया है, तो उसे परिवादी के खाते में समायोजित किया जायें, एवं प्रस्तुत दिनांक 15/06/2021 से अदायगी दिनांक तक 7 प्रतिशत की व्याज की दर से अदा की जायें। अनावेदक क्रमांक 1, 3, व 4 द्वारा परिवादी को सेवा में कमी के लिये 10,000 रु एवं वाद-व्यय के मद में 3,000/रु रूपये पृथक से भुगतान किये जायें। अनावेदक क्रमांक 2 को सेवा में कमी नहीं माना है, उनके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त परिवाद की पैरवी अधिवक्ता श्याम सुन्दर विश्वकर्मा शासकीय अधिवक्ता भारत सरकार एवं अधिवक्ता पवन राज (हिण्डोरिया) दमोह, कार्यालय शासकीय अधिवक्ता भारत सरकार स्टेनोग्राफर कुमारी शुनाली विश्वकर्मा ने की है।

दमोह, दिनांक 13/12/2023

श्याम सुन्दर विश्वकर्मा एडवोकेट (एस.एस. विश्वकर्मा)

सिविल कोर्ट दमोह मो नं. 9425455028

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