आदेश जारी
दमोह : 29 जनवरी 2024
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सरोजनी जेम्स बैक ने परिवीक्षा अवधि में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 नेहा कौल को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत तथा नियुक्ति आदेश की शर्त क्रमांक 07 के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुये सेवा से तत्काल प्रभाव से पदच्युत (डिसमिस) किये जाने का आदेश जारी किया है।
ज्ञातव्य है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सहायक ग्रेड-3 नेहा कौल नियत कर्तव्य स्थल से उपस्थिति 15 जून 2017 से निरंतर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (1),(i),(ii),(iii) तथा नियम-7 का उल्लंघन कर कार्य के प्रति कर्तव्य परायण एवं सनिष्ट नहीं रहते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गई है।


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