यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिये कठोर कदम उठाना अत्यावश्यक-जिला मजिस्ट्रेट कोचर..

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यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिये कठोर कदम उठाना अत्यावश्यक-जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर

पुलिस, राजस्व, जिला परिवहन, जिला सैनानी होमगार्ड और

यातायात प्रभारी को दिये गये आवश्यक निर्देश

 जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर एवं पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी ने

संयुक्त रूप से किये आदेश जारी

जिला स्तर पर अपर कलेक्टर एवं एडीशनल एसपी तथा

तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस

होंगे नोडल अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक करेंगे मासिक आधार पर समीक्षा

जनजागरूकता अभियान में जन अभियान परिषद, सामाजिक संगठनों और

संकट के साथी को भी जोड़ा जाएगा

दमोह : 07 अक्टूबर 2024

             जिले में प्रतिदिन ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, यातायात नियमों के उल्लंघन और अन्य कारणों से सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। विशेष रूप से ओवरलोडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, बिना लाइसेंस के वाहन संचालन और परिवहन नियमों की अनदेखी के कारण इन घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। नागरिकों की सुरक्षा और जान-माल की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कठोर कदम उठाना अत्यावश्यक मानते हुये जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी संयुक्त रूप से आदेश जारी कर  पुलिस विभाग का अमला, राजस्व विभाग का अमला, जिला परिवहन अधिकारी, जिला सैनानी होमगार्ड, और जिला यातायात प्रभारी को निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रतिदिन नियमित रूप से चेकिंग, निरीक्षण और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देशित किया है।

            जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों से कहा है यह सुनिश्चित करें कि दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाए। तहसील स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी होंगे, जो नियमित रूप से इन गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में            कलेक्टर श्री कोचर एवं पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी  द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभागों का समेकित गठन

            जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर एवं पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी के संयुक्त आदेशानुसार सड़क घटनाओं के नियंत्रण एवं उनकी रोकथाम के लिए संयुक्त रूप से प्रतिदिन निरीक्षण, चैंकिग और कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, जिला परिवहन अधिकारी, जिला सैनानी होमगार्ड, जिला यातायात प्रभारी को उत्तरदायित्व सौपें गये है। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियों की एक श्रृंखला निर्धारित की गई है। इन कार्यवाहियों का उद्देश्य न केवल सड़क पर सुरक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। अतः विभाग संयुक्त रुप से प्रतिदिन निरीक्षण, चैंकिग और कार्यवाही सुनिश्चित करेगे।

नशे की हालत में वाहन चलाना

            उन्होंने कहा नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। नियमित चेकिंग के दौरान, पुलिस और संबंधित विभाग ऐसे चालकों की पहचान की जाये जो शराब या अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में हैं। यदि कोई व्यक्ति नशे में पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाये, जिसमें चालान, वाहन की जप्ती और दण्डात्मक कार्यवाही शामिल है।

बिना वैध लाइसेंस/परमिट के वाहन चलाना

            ऐसे वाहनों को रोका जाएगा जो बिना वैध लाइसेंस के चल रहे हैं। सभी वाहन चालकों को अपनी पहचान और वैध लाइसेंस दिखाने के लिए कहा जाएगा। बिना लाइसेंस या परमिट के चलने वाले वाहनों को तुरंत रोककर जप्त किया जाये, और चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाये। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

अनफिट वाहन से यात्रियों का परिवहन

            अनफिट वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमित रूप से वाहन की फिटनेस जांच की जाएगी, जिसमें ब्रेक, लाइट, टायर की स्थिति आदि का मूल्यांकन शामिल होगा। अनफिट पाए जाने पर, वाहनों को सड़क पर चलने से रोका जाएगा और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन की तय क्षमता से अधिक सवारी या सामान भरकर ले जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान, ओवरलोड वाहनों को रोका जाएगा और उनके खिलाफ सख्त दंड लगाया जाएगा।

मोटर साइकिल पर 2 से अधिक सवारी बैठाना

            उन्होंने कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक सवारी बैठाने वाले चालकों को रोका जाये और उन पर दंड लगाया जाये। सुरक्षा जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस मुद्दे पर जन जागरूकता बढ़ाई जाये।

मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना

            मोबाइल फोन पर बात करते हुये वाहन चलाने वाले ऐसे चालकों के खिलाफ चालान जारी किया जाएगा, और लगातार उल्लंघन करने पर अन्य सख्त दंड भी लागू किए जा सकेंगे। तेज गति से वाहन चलाने वाले युवाओं को समझाईश दी जाये और उनके परिवारजनों को सचेत किया जाये। चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमित चेकिंग के दौरान, पुलिस सुनिश्चित करेगी कि सभी यात्री सीट बेल्ट पहनें। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान और दंड लगाया जाएगा।

फिटनेस जांच

            जिले में बिना फिटनेस के कोई वाहन न चलने पाए, इसके लिए प्रति माह की 05 तारीख तक अनफिट वाहनों की जानकारी जारी की जाये। स्कूल बसों, स्कूल वैन, ऑटोरिक्शा और ई-रिक्शा की सप्ताह में कम से कम 03 दिन चेकिंग की जाये।अनफिट वाहन के खिलाफ, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एम्बुलेंस की फिटनेस जांच

            सभी 108 एम्बुलेंस, जननी एम्बुलेंस और निजी एम्बुलेंसों की फिटनेस का परीक्षण कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, उनके चालकों का मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए संयुक्त रुप से निर्धारित स्थानों पर नियमित रूप से चैकिंग एवं कार्रवाई की जाएगी।

व्यस्त बाजार क्षेत्र

            बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अवैध पार्किंग, अनियमित सवारी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर ध्यान दिया जाये। हाईवे पर लंबी दूरी के यातायात को नियंत्रित करने के लिए चेक-पॉइंट्स लगाए जायें। यहां पर ओवरलोडिंग, तेज स्पीडिंग, और नशे में ड्राइविंग के मामलों की जांच की जाये। आवासीय क्षेत्रों में भी अनधिकृत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग की जांच के लिए अभियान चलाए जायें। रात के समय विशेष चेकिंग अभियान चलाए जायें, जिसमें संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

शिविरो का आयोजन

            जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने निर्देशित किया जिला परिवहन अधिकारी एवं यातायात प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के समन्वय से ब्लाक, तहसील और जिला स्तर पर विभिन्न चिकित्सालयों, स्कूल/कालेजों एवं अन्य स्थानों पर नियमित रूप से चिकित्सा शिविर आयोजित किए जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि 15 दिनों से अधिक का अंतराल न हो।शिविर सभी प्रकार के वाहन चालकों के लिए आयोजित किए जाएंगे, जिनमें चार पहिया वाहन चालक, बस चालक, स्कलू बस चालक, टैक्सी चालक, ट्रक चालक, ऑटो चालक, मैजिक चालक एवं अन्य सभी प्रकार के वाहन चालक शामिल हैं। सभी चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सभी चालकों की दृष्टि की जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही तरीके से देख सकते हैं और सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं।         

स्कूल बस/स्कूल वाहनों के संबंध में निर्देश

            विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी और जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से सभी स्कूल संचालकों, प्रबंधकों और प्राचार्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करेंगे। इन बैठकों के दौरान दिये गये निर्देशों से सभी को अवगत कराया जाएगा एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

स्कूल के स्वामित्व वाले वाहन

            यह वाहन पूरी तरह से विद्यालय के स्वामित्व में होते हैं और इन्हें स्कूल द्वारा संचालित किया जाता है। अनुबंधित वाहन विद्यालय के स्वामित्व में नहीं होते हैं, लेकिन इनका संचालन किसी अन्य संचालक के साथ लिखित अनुबंध के माध्यम से किया जाता है तथा गैर अनुबंधित वाहन न तो स्कूल के स्वामित्व में होते हैं और न ही इनके संचालन के लिए कोई अनुबंध होता है। आमतौर पर ये वाहन बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा सभी स्कूल संचालकों, प्रबंधकों और प्राचार्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य सुरक्षा मानकों, संचालन नियमों और स्कूल बसों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

            सभी स्कूल बसों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकर स्थापित करना अनिवार्य है। यदि स्कूल बस में कोई छात्रा यात्रा कर रही है, तो बस में एक महिला सहायक या शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्कूल के बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी साधनों जैसे बस, ऑटो, मैजिक, इत्यादि की सूची तैयार की जाएगी और उन सभी का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। सभी स्कूल बसों का नियमित रूप से फिटनेस परीक्षण किया जाएगा, और उनके पास फिटनेस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

लोक शिक्षण के नियमों का पालन

            इसके साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा । उन्होंने कहा स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए, स्कूल बस के अग्र एवं पृष्ठ भाग पर ‘स्कूल बस’ लिखा होना चाहिए। यदि बस अनुबंधित है तो उक्त बस पर ‘ऑन स्कूल ड्यूटी’ लिखा होना चाहिए, स्कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिए ‘फस्ट एड बाक्स’ होना अनिवार्य है, स्कूल बस में निर्धारित मानक के अनुसार गति नियंत्रक यंत्र होना अनिवार्य है,

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

            उन्होंने कहा अगर चैकिंग के दौरान यह प्रमाण हो जाता है कि कोई 4 पहिया वाहन चालक शराब पीकर वाहन चला रहा है, तो यातायात पुलिस उसके वाहन को क्रेन से उठाकर थाना ले आएगी और उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी बीयर बार और शराब दुकानों के पास नियमित चेकिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन न चलाए। यदि कोई वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जांए।

                        जो वाहन चालक, विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ट्रैक्टर-ट्रॉली या ऑटो रिक्शा द्वारा ओवरलोडिंग कर मजदूरों या यात्रियों को ले जाते हैं, उन पर तुरंत चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें केवल परमिट के अनुसार लोगों को ले जाने की अनुमति होगी। अतिरिक्त लोगों को रोका जाएगा, और वही वाहन वापस आकर बाकी यात्रियों को ले जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में सम्मिलित वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस नियमानुसार निरस्त किए जाएं।

            मार्गों पर विचरण करने वाले गौवंश के संबंध में उनके मालिकों को नियमानुसार समझाइश दी जावे। यह कार्य संबंधित क्षेत्र के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा किया जाये। गाय/भैंसों पर रेडियम लगाने की कार्रवाई भी नियमानुसार की जावे ताकि रात के समय सड़क पर दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ट्रैक्टर/ट्रॉली के पीछे रेडियम रिफ्लेक्टर्स लगवाए जाये। जिले के घुमावदार मोड़ों पर नियमानुसार यातायात संकेतक और दिशा सूचक चिन्ह लगवाए जावें ताकि वहां दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

            iRAD ऐप (Integrated Road Accident Database) के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की जांच और कार्रवाई नियमानुसार की जावे। सभी स्टेकहोल्डर्स एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, थाना, प्रशासन और अस्पताल इस दिशा में समन्वित रूप से कार्यवाही करें।

जनजागरुकता

            सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के पालन के लिए जनजागरूकता अभियानों का नियमित रूप से आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे –

            स्कूलों, कॉलेजों, और समुदायों में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जाएगी। ओवरलोडिंग के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत वाहन चालकों और आम जनता को ओवरलोडिंग के खतरों और इससे होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। सड़क सुरक्षा के संदेशों को व्यापक रूप से फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पोस्टर, बैनर, और होर्डिंग्स का उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को यातायात नियमों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। रैलियों, वर्कशॉप्स और सेमिनारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों (NGOs), स्कूलों, और सामाजिक संगठनों के सहयोग से सड़क सुरक्षा पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंच सके।

            नशे के खिलाफ भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही हो और लोगों को यह संदेश दिया जाए कि नशे में वाहन चलाना न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। जनजागरूकता अभियान में जन अभियान परिषद, सामाजिक संगठनों और संकट के साथी को भी जोड़ा जाएगा। ये संगठन सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर और पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

समाचार के साथ फोटो कलेक्टर श्री कोचर एवं पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी

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टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री जी एवं कैबिनेट बैठक के मंत्रियों की उपस्थिति में किया गया सम्मानित

दमोह : 07 अक्टूबर 2024

             प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत अभियान  के अंतर्गत वर्ष 2023 में दमोह जिले की 24 ग्राम पंचायतो को केंद्रीय टी.बी. डिविजन के द्वारा टी.बी. फ्री किया गया। दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ-साथ पूरी कैबिनेट बैठक की उपस्थिति में दमोह जिले के वीरांगना रानी दुर्गावती की 500 वी जयंती के ऐतिहासिक कार्यक्रम में ग्राम पंचायत  के अध्यक्षों को प्रशस्ति पत्र एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मोमेंटो से विकासखंड दमोह से ग्राम पंचायत उमरी, ढिकसर, समन्ना, दसोंदा, लकलका, विकासखंड पथरिया से केवलारी, पिपरिया छक्का, झागर, खोजाखेडी, असलाना, इमली जोग, बड़ागांव, सासा, बटियागढ़ विकासखंड से सादपुर, केरबना, लिधौरा हारट, बरोदा कला, विकासखंड पटेरा से खमरिया, जबेरा से वीजाडोंगरी, कलेराखेड़ा, बंशीपुर, विकासखंड हटा से पाली, काटी, तेंदूखेड़ा से पोड़ी ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया।

            कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रीता चटर्जी, जिला क्षय अधिकारी डॉ गौरव जैन, डीपीसी दीपक सिंह राजपूत, ए.एस.ओ. दीपक जैन, एस.टी.एस. चेतन अग्रवाल, मानक लाल रैकवार उपस्थित रहे।

           

           

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दमोह : 07 अक्टूबर 2024

            सशक्तवाहिनी अभियान अंतर्गत जिले की युवतियों/बालिकाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेषकर पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदाय करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के मार्गदर्शन में एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से जिले की योग्य युवतियों/बालिकाओं में से 30 बालिकाओं का चयन कर शैक्षणिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा।

            जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने कहा है इच्छुक बालिकाएं/युवतियां जो की प्रतियोगी परीक्षाओं (विशेषकर पुलिस विभाग) हेतु निर्धारित शैक्षणिक (स्नातक) एवं शारीरिक (हाइट- 158 से.मी. या उससे अधिक) अर्हताओं को पूर्ण करती हो वह महिला हितग्राही अपना आवेदन कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में 18 अक्टूबर 2024 तक कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकेंगे। आवेदन के साथ 10 वी, 12 वी एवं स्नातक की मार्कशीट की छायाप्रति, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज़ फोटो अनिवार्य रूप से लायें।

            उन्होंने बताया हितग्राहियों के आवेदन की 

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