किसानों को बड़ी राहत: अब प्लास्टिक के डिब्बों में मिल सकेगा 200 लीटर तक डीजल..
दमोह। जिले के किसानों को खेती-किसानी कार्यों के लिए डीजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने डीजल आपूर्ति संबंधी पूर्व में लागू प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान करते हुए किसानों को प्लास्टिक के केनों (डिब्बों) में एक दिन में एक बार अधिकतम 200 लीटर तक डीजल देने की अनुमति प्रदान की है।
जारी आदेश के अनुसार किसानों को यह सुविधा पहचान पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि कृषि कार्यों में डीजल की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों तथा ऑयल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
पूर्व में सुरक्षा कारणों से प्लास्टिक के डिब्बों में डीजल विक्रय पर रोक लगाई गई थी, लेकिन किसानों की जरूरतों को देखते हुए अब इसमें सीमित छूट दी गई है।
आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को किसानों को किए गए प्रत्येक डीजल विक्रय का निर्धारित प्रारूप में रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही प्रत्येक विक्रय पर अनिवार्य रूप से बिल जारी करना होगा। विक्रय संबंधी सभी अभिलेखों के संधारण की जिम्मेदारी संबंधित पेट्रोल पंप संचालक और प्रोपराइटर की होगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डीजल विक्रय से संबंधित जानकारी की सत्यापित प्रतियां कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) में नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होंगी।
क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी और ऑयल कंपनियों के सेल्स ऑफिसरों को आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी और निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि इस निर्णय से किसानों को कृषि कार्यों के लिए समय पर डीजल उपलब्ध हो सकेगा और अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी।



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