ड्रग एक्ट का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर निलंबन की कार्यवाही की गई..कलेक्टर कोचर ने किया ईव्हीएम वेयर हाऊस का त्रैमासिक निरीक्षण..

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ड्रग एक्ट का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर निलंबन की कार्यवाही की गई

दमोह : 04 दिसम्बर 2024

            कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी महिमा जैन द्वारा जिले में लगातार मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया जा रहा हैं। निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नियमों (फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति, कार्य-विक्रय का रिकॉर्ड, साफ सफाई, बिना प्रेस्क्रिप्शन शेड्यूल मेडिसिन का विक्रय) का उल्लंघन किए जाने वाले मेडिकल स्टोर्स पर निलंबन की कार्यवाही की गई।

            इस दौरान राजवीर मेडिकल बटियागढ़, जैन मेडिकल फुटेरा मालती मेडिकल एवं धनवंतरी मेडिकल पथरिया, सिंघई मेडिकल स्टोर बांदकपुर का लाइसेंस क्रमशः 3, 5, 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया एवं अन्य मेडिकल राहुल मेडिकल पटेरिया, अनुज मेडिकल  दमोह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।

            उन्होंने कहा दवाइयों के क्रय-विक्रय संबंधी नियमों का पालन नहीं करने की दशा में ड्रग एक्ट के अनुसार निलंबन एवं लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर कोचर ने किया ईव्हीएम वेयर हाऊस का त्रैमासिक निरीक्षण..

दमोह : 04 दिसम्बर 2024

          भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने आज ईव्हीएम मशीनों के नवीन वेयर हाऊस का त्रैमासिक निरीक्षण किया।

            इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि गोवर्धन राज, लालचंद राय, संयुक्त कलेक्टर अविनाश रावत, ईव्हीएम वेयर हाऊस इंचार्ज सहायक कोषालय अधिकारी ज्ञानेश्वर मांडवी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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